मकर संक्रांति त्योहार के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिए गजक एवं लड्डू के सैंपल
अमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने के अपराध में खाद्य नमूना संबंधी दो प्रकरणों में ए.डी.एम. कोर्ट द्वारा आठ लाख ₹ का लगाया जुर्माना।
गुना (आरएनआई) कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह एवं अपर कलेक्टर अखिलेश जैन के निर्देशन में एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजकुमार ऋषीश्वर के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा मकर संक्रांति त्यौहार के मद्देनजर बाजार में बिकने वाली गजक एवं तिल लड्डूओं की शुद्धता की जांच हेतु सैंपल लेकर राज्य, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गये हैं।
इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा मकर संक्रांति त्यौहार के मद्देनजर बाजार में बिकने वाली गजक एवं तिल लड्डू की शुद्धता की जांच हेतु सैंपल लेकर राज्य, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गये हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए हाट रोड़, गुना स्थित कमल गजक भण्डार से गजक, मूंगफली चिक्की, तिल लड्डू, जगदीश काॅलोनी,गुना स्थित मुरैना गजक एवं जूस सेण्टर से गजक, मूंगफली चिक्की, लक्ष्मीगंज गुना स्थित न्यू श्री बालाजी गजक एण्ड नमकीन से गजक, तिली पट्टी, मूंगफली चिक्की एवं बाबू गजक भण्डार से गजक, मूंगफली चिक्की एवं तिल लड्डू के सैंपल, जांच हेतु संग्रहित कर खाद्य प्रयोगशाला को भेजे हैं। जिनमें जांच रिपोर्ट आने पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
निरीक्षण कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं को अपने-अपने संस्थानों में साफ-सफाई रखने एवं शुद्ध एवं ताजा खाद्य सामग्री विक्रय करने हेतु निर्देश दिये गये।
अमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने के अपराध में खाद्य नमूना संबंधी दो प्रकरणों में ए.डी.एम. कोर्ट द्वारा आठ लाख ₹ का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसमें बुन्देल सिंह किरार फर्म रोहित ट्रेडर्स, मुहाल काॅलोनी तहसील बमौरी सहित सात फर्मों पर साढ़े पांच लाख ₹ एवं रत्नेश अग्रवाल फर्म वंशिता किराना, पुरानी गल्ला मण्डी गुना सहित चार फर्मों पर ढाई लाख ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
जिला प्रशासन के निर्देशन में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच एवं नमूना कार्यवाही निरंतर जारी है।
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