मंडी बोर्ड के उड़नदस्ता दल पर अवैध परिवहन रोकने पर ट्रान्सपोर्टर के गुण्डों द्वारा जान से मारने की तथा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर कड़ी कार्यवाही की मांग का ज्ञापन सौंपा

Sep 30, 2024 - 20:49
Sep 30, 2024 - 20:50
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मंडी बोर्ड के उड़नदस्ता दल पर अवैध परिवहन रोकने पर ट्रान्सपोर्टर के गुण्डों द्वारा जान से मारने की तथा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर कड़ी कार्यवाही की मांग का ज्ञापन सौंपा

गुना (आरएनआई) मंडी बोर्ड ग्वालियर द्वारा शिवपुरी जिले में संभागीय स्तर पर गठित उड़नदस्ता दल पर अवैध परिवहन रोकने पर ट्रान्सपोर्टर के गुण्डों द्वारा जान से मारने की तथा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर कड़ी कार्यवाही की मांग एवं आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन किए जाने के संबंध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा म.प्र. मण्डी बोर्ड भोपाल के आह्वान पर कृषि उपज मण्डी समिति गुना के अधिकारी/कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि अवैध परिवहन रोकने हेतु मंडी बोर्ड ग्वालियर द्वारा उड़नदस्ता बनाया गया। उड़नदस्ते द्वारा दिनांक 28.09.2024 को पूरनखेडी टोल प्लाजा पर अवैध मूंगफली दाने से भरे वाहन को रोक कर अवैध परिवहन पर दण्डात्मक कार्यवाही जा रही थी। इस दौरान राजेश्वरी ट्रोसपोर्ट के मालिक श्री दीपक तोमर एवं अन्य के द्वारा बलपूर्वक अवैध मूंगफली दाने से भरे वाहन को स्थल से भगाया गया। एवं उपस्थित उडनदस्ता दल के कर्मचारी श्री विकाश शर्मा सहायक उपनिरीक्षक को पत्थरों तथा कुर्सियों से भयानक रूप से मारा गया जिसकी रिकाडिंग पास के एक होटल के केमरों में हुई है। जिससे स्वमेव स्पष्ट होता है कि उक्त गुण्डो द्वारा दहशत फैलाने एवं कर्मचारी को जान से मारने का कृत्य किया गया।

ज्ञापन में मांग की गई कि राजेश्वरी टांसपोर्ट के मालिक श्री दीपक तोमर एवं अन्य 04 लोगों के विरूद्ध धारा भादवि 307 एवं शासकीय कार्य में बाधा की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विधिवत एफ0आई0आर0 (थाना लुकवासा ) में दर्ज हो। वर्तमान में दर्ज एफ.आई.आर. में सभी धाराऐं नहीं जोडी गई है। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। 

उपरोक्त वाहन में अवैध रूप से कृषि उपज (मूगफली दाना) का परिवहन किए जाने पर ट्रांसपोटर का लायसेंस निरस्त तथा उक्त वाहन को राजसात किया जावे जिससे भविष्य में कोई अवैध रूप से परिवहन करने वाला ट्रांसपोटर शासकीय कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का कृत्य न कर सके ।

संबंधित व्यापारी जिसके द्वारा अवैध रूप से कृषि उपज (मूगफली दाना) का परिवहन किए जाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज की जाये। जिससे मंडी समिति के उडनदस्ते पर मारपीट एवं मंडी प्रांगण क्षेत्र से अवैध परिवहन जैसी गतिविधियों के लिए भविष्य में इस प्रकार का कृत्य न किया जावे।

अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 01.10.2024 तक नही होने पर दिनांक आगामी 03.10.2024 से प्रदेश स्तर पर सभी 269 मंडियॉं / उपमंडियों, समस्त आंचलिक कार्यालय, एवं मुख्यालय को बंद करने की कार्यवाही की जायेगी जिसकी समस्त जबावदारी शासन स्तर पर होगी ।

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