भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत आदेश जारी
जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में खुले बोरवेल, ट्यूबवेल खनन, नलकूप, कुआ, बावड़ी को तत्काल ढ़क कर बन्द किये जाने संबंधी आदेश जारी।
गुना (आरएनआई) विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम यह तथ्य संज्ञान में आया है कि आवासीय, व्यवसायिक, कृषि, पेयजल आदि कार्य हेतु नलकूप बोरवेल की ड्रिलिंग शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्था या व्यक्तियों द्वारा कराये जाने पर ड्रिलिंग के समय समुचित सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए जाने से अथवा नलकूप बोरवेल अनुपयोगी होने से विहित प्रक्रिया का पालन न कर ढका अथवा सील न किया जाने से खुले नलकूप/बोरवेल में इंसानी या पशुओं के गिरने में जानलेवा दुर्घटना घटित होने की प्रबल आशंका बनी रहती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है।
जारी आदेश अनुसार कोई भी भूमि स्वामी पटटेधारी/ कब्जाधारी/मकान मालिक संस्था प्रमुख अपने आधिपत्य की भूमि में किसी भी स्थिति में नलकूप बोरवेल को खुला नहीं छोड़ेगा। नलकूप बोरवेल की ड्रिलिंग के दौरान उसका मुख सदैव ढाका रखा जावेगा एवं चारों तरफ से मजबूत फेंसिंग की जावेगी। किसी भी नलकूप बोरवेल की ड्रिलिंग होने के उपरांत उसके असफल होने या अपूर्ण रहने की दशा में नलकूप/बोरवेल को विधिवत बंद किया जावेगा। यदि नलकूप बोरवेल में कैसिंग नहीं डाली गई है तो नलकूप बोरवेल को मिटटी, रेत, मुरम, मलवा आदि से जमीन की सतह तक भरा जाए। नलकूप/बोरवेल में केसिंग डाले जाने की स्थिति में केसिंग के ऊपर स्टील प्लेट का केप लगाकर केप को नटबोल्ट से कैटिंग में फिक्स कर 0.5X0.5X0.6 मीटर का सीमेंट काँक्रीट का ब्लॉक बनाकर ढका जावे। इस आदेश के जारी होने की दिनांक को कोई निष्क्रिय नलकूप बोरवेल उस व्यक्ति द्वारा जिसके आधिपत्य की भूमि पर वह नलकूप/बोरवेल स्थित है आदेशित प्रक्रिया अपनाई जाकर इस आदेश के जारी होने के सात दिवस में बंद कर दिया जावेगा।
समस्त ड्रिलिंग अभिकरण/व्यक्ति जो मशीन अथवा अन्य साधन से नलकूप बोरवेल खनन करेगा वह अपनी मशीन एवं अभिकरण की जानकारी से कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अवगत कराएगा एवं अनुजा प्राप्त करेगा। नलकूप बोरवेल असफल होने पर उसको निर्धारित प्रक्रिया द्वारा भरा जाकर कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को तत्काल सूचना देगा। कोई भी व्यक्ति जिसके संज्ञान में ऐसा कोई नलकूप /बोरवेल है जो विधिवत बंद नहीं है तो वह उसकी सूचना तत्काल निकटतम थाने/ तहसील/ कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को देगा।
समस्त नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधिकार में स्थित असफल/अपूर्ण/ खुले नलकूप/बोरवेल को विहित प्रक्रिया पालन कर बंद करायेंगे। जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश गुना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रांतर्गत समस्त व्यक्तियों पर प्रभावशील होगा जो 28 फरवरी 2025 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB
What's Your Reaction?