भाई की कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले भाई को 2 वर्ष का सश्रम कारावास
गुना (आरएनआई) अभियोजन कहानी के अनुसार फरियादी कलुआ यादव दिनांक 02-6-23 को दोपहर लगभग 12:30 बजे उसकी मां धपियाबाई और पत्नी रचनाबाई के साथ ग्राम पटना स्थित खेत पर गया था वहां उसका बड़ा भाई बुंदेलसिंह खेती कर रहा था, तो धपियाबाई और रचनाबाई ने आपत्ति की तो आरोपी उन्हें गाली-गलौच करने लगा और रचनाबाई को नीचे पटक दिया जब कलुआ उसे बचाने आया तो आरोपी ने अपने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से चोट पहुंचायी थी, जिससे छोटे भाई के बाएं हाथ में अंगूठे के पास वाली अंगुली में चोट आई और खून निकलने लगा। आरोपी ने फरियादी और उसकी मां, पत्नी को भूमि के उक्त विवाद पर से जान से मारने की भी धमकी दी थी। फरियादी ने धरनावदा थाना अन्तर्गत उक्त घटना की रिपोर्ट की जिस पर से पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कलुआ का चिकित्सीय परीक्षण कराकर एक्सरे करवाया एक्सरे में अस्थिभंग आने के कारण पुलिस ने भा.द.वि. की धारा 326 की वृद्धि की। पुलिस ने फरियादी और साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए और आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने की। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और आरोपी पक्ष की समस्त साक्ष्य और तर्कों को सुनने के पश्चात् आरोपी को भादवि की धारा 326 में दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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