ब्रिटेन में आव्रजन वकीलों पर कसा शिकंजा। 

अवैध प्रवासियों की मदद करने वाले वकीलों कर ब्रिटेन सरकार ने शिकंजा कस दिया है। ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को एक नए कार्यबल के गठन की घोषणा की इसी के साथ आव्रजन वकीलों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है।

Aug 8, 2023 - 15:02
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ब्रिटेन में आव्रजन वकीलों पर कसा शिकंजा। 
सांकेतिक तस्वीर

ब्रिटेन प्रवासियों को लेकर अब काफी सजग दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अवैध प्रवासियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। लेकिन अब अवैध प्रवासियों की मदद करने वाले वकीलों कर ब्रिटेन सरकार ने शिकंजा कस दिया है। ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को एक नए कार्यबल के गठन की घोषणा की इसी के साथ आव्रजन वकीलों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है।
ब्रिटेन सरकार ने बताया कि वकीलों का एक छोटा सा समूह प्रवासियों से झूठे दावे कर रहा है और उन्हें प्रोत्साहित करके ब्रिटेन में रहने में मदद कर रहा है। वॉचडॉग सॉलिसिटर रेगुलेटरी अथॉरिटी (एसआरए) ने अवैध प्रवासियों की मदद करने वाली कानूनी फर्मों को बंद कर दिया था।
ब्रिटेन की गृहमंत्री  सुएला ब्रेवरमैन ने कहा अवैध प्रवासियों की मदद करने वाले आव्रजन वकीलों को जड़ से उखाड़ा जाना चाहिए और न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। आगे बताया कि अधिकांश वकील ईमानदारी के साथ काम करते हैं, हम जानते हैं कि कुछ वकील अवैध प्रवासियों को सिस्टम से खिलवाड़ करने में मदद करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। बता दें कि सुएला ब्रेवरमैन खुद एक योग्य वकील हैं।
उन्होंने कहा कि ब्रिटिश लोग चाहते हैं कि हम अवैध प्रवास को खत्म करें। मैं इन अनैतिक वकीलों पर नकेल कसने और नावों से आने वाले लोगों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हूं। जानकारी के लिए बता दें कि फर्जी तरीकों से देश में रहने के तरीके के बारे में प्रवासियों को प्रशिक्षित करते पाए जाने वाले वकीलों पर यूके के आप्रवासन अधिनियम 1971, धारा 25 के तहत यूके में गैरकानूनी आप्रवासन में सहायता करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
ब्रिटेन सरकार ने अवैध प्रवासियों की मदद करने वालों के लिए गठित टास्क फोर्स समय से पहले ही शुरू कर दी है। ब्रिटेन के न्याय मंत्रालय ने कहा कि कानून प्रवर्तन भ्रष्ट आव्रजन वकीलों के खिलाफ नए मुकदमे दर्ज करने के लिए एक टास्कफोर्स के साथ काम कर रहा है, अब दोषी पाए जाने पर वकीलों को धोखे से देश में अवैध प्रवासियों को रहने में सहायता करने के लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

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