बोहरा कॉम्लेक्स वक्फ बोर्ड की संम्पत्ति नही
शासकीय जमीन में है निर्माण
गुना। जिला न्यायालय की एक अदालत ने एक प्रकरण में आए प्रतिवादी के जवाब में आए आवेदन पर यह आदेश किया है कि बोहरा काम्प्लेक्स शासकीय जमीन पर निर्मित है व यह वक्फ बोर्ड की संम्पत्ति नही है। यह शाश्कीय जमीन पर निर्मित है।
वतादे कि पत्रकार नवीन मोदी, योगेश लोधा,राकेश कुशवाह की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह यादव ने एक केस दाखिल किया है,जिसमे पूर्व कलेक्टर के द्वारा दिए गए एक आदेश का हवाला देते हुए उक्त कॉम्प्लेक्स का निर्माण अवेध ओर शासकीय जमीन पर निर्मित बताते हुए इसे तोड़ने की मांग की गई है।
यहां यह बतादे कि प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जवाब देते हुए बोहरा कॉम्प्लेक्स को वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति बताते हुए प्रकरण को खारिज करने की मांग की थी।
अधिवक्ता श्री यादव ने बताया कि माननीय न्यायालय ने वादी ओर प्रतिवादी के आवेदनों में बहस उपरांत आदेश किया है कि उक्त निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स शासकीय जमीन पर निर्मित है। एवं यह वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति नही है। प्रतिवादी का आवेदन भी खारिज कर दिया।
इस आदेश से अब स्पष्ठ है कि बोहरा कॉम्प्लेक्स का निर्माण शासकीय भूमि पर ही है और अवेध है। अब अवेध निर्माण को गिराने को लेकर कभी भी न्यायालय से निर्णय हो सकता है।
What's Your Reaction?