बीजेपी नेता और पूर्व विधायक के पोते को लड़की छेड़ने,तलवार से हमला कर एसिड फेंकने के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा 6साल 1 माह की सजा
गुना (आरएनआई) बीजेपी नेता, पूर्व मंत्री गोपीलाल जाटव के बेटे के बेटे विवेक जाटव को (अप्रैल 2019 का मामला) लड़की को छेड़ने, जान से मारने, चेहरे पर तेज़ाब छिड़कने की धमकी देने, रात के समय लड़की के घर तलबार से धमकाने की विभिन्न धाराओं में कुल 6 वर्ष 1 माह का कारावास व 4500 Rs का अर्थदंड आज jmfc सुश्री ऋतु श्री गुप्ता ने सुनाया। उक्त जानकारी फरियादिया के वकील डॉ. पुष्पराग शर्मा ने दी।
मिली जानकारी अनुसार मामला 06 जनवरी 2019 का हैं 19 वर्षीय युवती को परीक्षा देकर लौटते समय छेड़खानी करते हुए, मना करने पर एसिड फेंकने की धमकी दी, उसके कुछ दिन बाद उसके घर पर पहुंच कर तलवार से घर के गेट पर बार करते हुए हमला किया,ओर पिता को नौकरी से हटवाने का बोला। युवती ओर परिजन ने कोतवाली रिपोर्ट दर्ज कराई,जिसपर मामला दर्ज कर नोटिस पर उसे छोड़ दिया गया था
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