बिना परीक्षण के सोशल मीडिया पर धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना पोस्‍ट न करें शेयर

इस प्रकार के संदेशों को रोकने की व्‍यक्तिगत जिम्‍मेदारी होगी ग्रुप एडमिन की

Mar 16, 2024 - 20:46
Mar 16, 2024 - 20:52
 0  324

गुना (आरएनआई) लोकसभा आम निर्वाचन-2024 को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्‍हाटसअप, ट्वीटर इत्यादि के माध्यम से दुर्भावनापूर्ण पोस्ट कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष फैलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जिला गुना अन्तर्गत व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्‍हाटसअप, ट्वीटर इत्यादि पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावनापूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये।  
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये गुना जिले की समपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं - 
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे- फेसबुक, व्‍हाटसअप, हाईक, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भडकाने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। 
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित हैं, जिससे धार्मिक, सामाजिक जातिगत आदि भावनायें भडक सकती हैं या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, को न ही प्रसारित करेगा या भेजेगा। 
सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। 
कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा हेतु फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। 
कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड-मरोड कर भडकाने/उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोगों या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। 
कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिसमें किसी व्यक्ति/ संगठन/ समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे केाई विशेष कार्य या गैर कानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। 
जारी आदेश दण्ड प्रक्रिया सांहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायबर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 16 मार्च 2024 से आगामी 60 दिवस तक प्रभावशील रहेगा।

Follow the RNI News channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB2Xp81Z

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow