बिना अनुमति बोरवेल सफाई पर कार्रवाई, मशीन जप्त

गुना (आरएनआई) मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जिले की समस्त तहसीलें जल अभावग्रस्त घोषित की गई हैं। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की विधिवत अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का नवीन नलकूप खनन एवं पुराने बोरवेल की सफाई अथवा गहरीकरण कार्य प्रतिबंधित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
विगत दिवस इसी संदर्भ में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। तहसील बमोरी के ग्राम दोहरदा में एक पुराने बोरवेल की सफाई बिना अनुमति के की जा रही थी। मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने कार्य को रोकते हुए सफाई कार्य में उपयोग की जा रही बोरवेल मशीन को जप्त कर लिया। मशीन को एसडीओपी की उपस्थिति में थाना बमोरी की सुपुर्दगी में सौंपा गया।
इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार बमोरी श्री देवदत्त गोलिया, एसडीओ पीएचई श्री टी.एल. मेहरा, राजस्व निरीक्षक श्री कालूराम मीणा सहित अन्य प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जल संरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एवं आमजन से अपील की गई
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X
What's Your Reaction?






