बिन लाइसेंस मदिरापान कराने पर होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज लॉन के विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओ के तहत होगी एफआईआर
हरदोई (RNI) जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि जनपद के होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हॉल में पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें आयोजक द्वारा मदिरापान भी कराया जाता है। ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से नियमानुसार ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। कुछ आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना ही मदिरापान कराया जाता हैै।
जिलाधिकारी ने बताया है कि ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) का आवेदन आबकारी विभाग की बैबसाइट http://www.upexciseportal.in में जाकर Useful Public Services के आईकोन पर क्लिक कर ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) के आईकोन के अन्दर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर दूसरे बॉक्स में ई-पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) की प्रति पोर्टल से ही निकाली जा सकती है। उन्होंने ने समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हाल मालिकों को निर्देशित किया है कि आबकारी विभाग से ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में मदिरापान न कराया जाय। यदि बिना ओकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये मदिरापान कराते हुए पाया जाता है, तो सम्बन्धित होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज लॉन के विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओ के अर्न्तगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के साथ-साथ जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रो के निरस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।
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