गुना (आरएनआई) बालिका कु. भारती (परिवर्तित नाम) उम्र 17 वर्ष निवासी रामपुर (परिवर्तित नाम) तहसील आरोन जिला गुना के बाल विवाह होने की शिकायत आज महिला एवं बाल विकास विभाग आरोन जिला गुना में दर्ज कराई गई। उक्त शिकायत की जांच तत्काल महिला एवं बाल विकास परियोजना आरोन के परियोजना अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच द्वारा की गई। जांच के दौरान बालिका के समस्त परिवारजनों को बाल विवाह करना एक कानूनी अपराध है। इसमें बाल विवाह करने वाले एवं बाल विवाह में शामिल होने वाले समस्त रिश्तेदार, नातेदार एवं विवाह की समस्त गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर सजा एवं आर्थिक दण्ड का प्रावधान है कानून के बारे में बताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि विवाह की सही उम्र बालिका की 18 वर्ष एवं बालक की 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे पूर्व यदि विवाह किया जाता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है जो कि यह एक कानूनी अपराध है। परिवारजनों को बाल विवाह से होने वाले दुष्प्रभावों के बारें में भी बताया गया। उक्त समझाईश से परिवारजन को समझ आया कि बाल विवाह करना उचित नही है तो उन्होने एवं बालिका स्वयं ने जागरूक होकरबाल विवाह न करने का निश्चय किया एवं 18 वर्ष पश्चात विवाह करने का आश्वासन दिया।
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा बाल विवाह के प्रति जागरूकता हेतु ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं। महेश कुमार बमन्हा एसडीएम आरोन द्वारा मैदानी अमले को बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये। दिनेश कुमार चन्देल जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास गुना द्वारा परियोजना स्तर, सेक्टर स्तर एवं आंगनबाडी स्तर पर बाल विवाह के प्रति जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार एवं बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु मैदानी अमले को निर्देश दिये गये।
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