बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास व 45 हजार का अर्थदंड
मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास व 45 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था उसकी पुत्री पीड़िता 23 अगस्त 2017 को लगभग 11 बजे कृष्णा नगर अपनी मां के पास जा रही थी, तभी रास्ते में अभियुक्त नरेश मिला और मेरी नाबालिग पुत्री को बहलाकर अपने साथ ले गया। जब लड़की देर रात तक नहीं लौटी तो हमने छानबीन की लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने मुझे यह जानकारी दी कि तुम्हारी लड़की को नरेश के साथ देखा है। जब नरेश के घर जाकर देखा तो नरेश भी घर से लापता था। पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें पुलिस ने धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी संख्या 821/2017 है।
बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त नरेश को धारा 363 भा०दं०सं० के अपराध हेतु 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा-366 भा०दं०सं० के अपराध हेतु 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 376 भा०दं०सं० के अपराध हेतु 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-4 में 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा पन्द्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित होगी।
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