बमौरी शिव मंदिर की मूर्तियां तोड़ने के मामले में गिरफ्तार ग्यारसा की बहन का दावा "मेरे भाई को पैसे के जोर पर झूठा फसवाया"
गुना (आरएनआई) बमौरी में 1 फरवरी को सुबह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा के मामले में पुलिस ने जिस आरोपी ग्यारसा प्रजापति को गिरफ्तार किया है उसकी बहन का एक वीडियो सामने आया है। बहन का कहना है कि ग्यारसा निर्दोष है। घटना वाले दिन वह हाट करने गया था। उसे पैसे के जोर पर झूठा फसवाया गया है। ग्यारसा की बहन के इस दावे के बाद फिर से ये मामला चर्चाओं में है।
ज्ञात होगा कि 31 जनवरी और 1 फरवरी की मध्यरात्रि में नई पानी की टंकी के सामने स्थित शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग और नंदी की प्रतिमाओं को अज्ञात के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। सुबह जब यह घटना सबको पता चली तो ग्रामीणों में रोष उत्पन्न हो गया था, उन्होंने प्रदर्शन किया था। बमौरी थाने में इस अपराध में फरियादी सौरभ किरार, लखन किरार, जयसिह किरार, रोहित भार्गव, परमानन्द धाकड, मोतीलाल प्रजापति की ओर से अपराध क्रमांक 20/24 पर धारा 295 आईपीसी के तहत सात नामजद संदेही आरोपियों शाहरूख पुत्र शराफत, रिहान पुत्र गुड्डा, बफाती पुत्र शत्तार, अनवर पुत्र असगर, जिसान पुत्र इजराईल, बिट्टू पुत्र बबलू, रहीश पुत्र रहमान के विरुद्ध दर्ज कराया था। फरियादी ने एफआईआर में बताया था कि आरोपी रात बारह एक बजे तक गांव में घूमते रहते हैं जिस कारण से हमें शंका है कि इन लोगों के द्वारा ही उक्त मंदिर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है जिससे हमारे धर्म का अपमान हुआ है।
इस एफआईआर के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी का दवाब बनने पर पुलिस ने एफआईआर में दर्ज संदेहियों में से पांच लोगों को शांति भंग करने की धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया था। इधर एसडीएम कोर्ट गुना में करीब ढाई सौ वकीलों ने इन आरोपियों की जमानत पर आपत्ति पत्र पेश किया था। एसडीएम दिनेश सांवले ने 3 फरवरी को सभी पांचों आरोपियों को जमानत दे दी थी। इसके अगले दिन वकीलों ने कलेक्टर अमनवीर सिंह को ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि जमानत देना, न देना एसडीएम का विवेकाधिकार है, किंतु ऐसा करते समय उन्हें हमारी ओर से पेश आपत्ति का निराकरण करना था लेकिन उन्होंने विधि की इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। 5 फरवरी को जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, अधिवक्ता परिषद आदि संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तथा और निचले अधिकारियों के रवैये पर रोष जाहिर करते हुए कार्यवाही के लिए ज्ञापन कलेक्टर को सौंपे थे। इसी दिन बमौरी थाने में एक बैठक आयोजित कराकर मुस्लिम समुदाय की ओर से मंदिर पहले की तरह बनवाने की बात कहलाई गई थी।
उधर 7 फरवरी तक आरोपी गिरफ्तार न किए जाने से ग्रामीणों ने बमौरी बंद का आह्वान किया था। धरने पर बैठे लोगों को समझाने जिला पंचायत सीईओ प्रथम कौशिक, एसपी संजीव कुमार सिन्हा बमौरी पहुंचे थे और 15 दिन में असली आरोपी गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था। लेकिन तीन दिन के भीतर ही पुलिस ने 10 फरवरी को प्रेस नोट जारी कर दावा किया कि एसआईटी ने मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने वाले अज्ञात आरोपी की पहचान कर आरोपी ग्यारसा पुत्र स्व. भूरा प्रजापति उम्र 40 साल निवासी मरघटशाला के पास बमौरी जिला गुना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह दावा भी किया कि आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसने स्वयं के द्वारा मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़ करना स्वीकार किया एवं बताया है कि भगवान से कई बार मांग करने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। 31 जनवरी की रात को उसने बहुत अधिक शराब पी ली थी, जिससे नशे में उसे गुस्सा आ जाने से रात करीब 2 बजे उसने मंदिर के बाहर पड़े पत्थर उठाकर मंदिर में भगवान शिवजी एवं नंदी की मूर्तियों पर पत्थर पटक दिये थे, जिससे मूर्तियां टूट गई थीं।
पुलिस का यह दावा लोगों के गले उतर पाता उससे पहले ही ग्यारसा की बहन ने पुलिस कार्यवाही पर यह कहते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं कि उसके भाई ग्यारसा को पैसों के बल पर फंसा दिया है। घटना वाले दिन ग्यारसा न तो घर पर था न ही मंदिर पर था, वह हाट करने गया था। वह मजदूरी कर लेता है, सौ डेढ़ सौ रुपए में ईंटें चढ़ा देता है। अभी उसने पांच सौ रुपए में तीन दिन रामेश्वर की ईंटें चढ़ाई। मेरा भाई पागल है। वह निर्दोष है उसे फसाया है।
ग्यारसा की बहन का ये वीडियो वायरल है। जिसने फिर संदेह के बादल गहरा दिए हैं। बड़ा सवाल ये है कि पुलिस ने पहले ही दिन एफआईआर में समुदाय विशेष के सात लोगों के नाम आरोपियों के कॉलम में संदेही बताते हुए क्यों लिखे थे। आरोपियों को जमानत देने में एसडीएम से कानूनी प्रक्रिया की चूक किस वजह से हो गई थी। सवाल ये भी है कि एफआईआर में नामजद संदेहियों को किन आधारों पर क्लीन चिट दे दी गई और मामला ग्यारसा की ओर घूम गया।
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