बच्चा पैदा करने के लिए महिला की पति को जमानत देने की मांग, याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई आज
जबलपुर, (आरएनआई) जबलपुर हाईकोर्ट में एक महिला द्वारा बच्चे को जन्म देने के लिए पति को जमानत पर रिहा करने की याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की बेंच में होगी। इस मामले में पांच डॉक्टरों की टीम ने महिला की मेडिकल रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी है। याचिकाकर्ता महिला का पति इंदौर जेल में बंद है और महिला ने कहा है कि वो अपने जीवन में मातृत्व सुख चाहती है, जिसके लिए उसके पति को जमानत पर एक महीने के लिए रिहा किया जाए।
ये है मामला
बता दें कि ये महिला खंडवा की रहने वाली है और इसने अपनी याचिका में कहा है कि बच्चा पैदा करना उसका मौलिक अधिकार है। याचिका के साथ महिला ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश को संलग्न किया है। इस आधार पर उसने अपने पति को जमानत पर रिहा करने की मांग की है। महिला के पति को एक आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर कारावास की सजा हुई है और वो इस समय इंदौर जेल में बंद है। महिला का कहना है कि वो मां बनना चाहती है और इसके लिए उसके पति को एक महीने की अस्थायी जमानत दी जाए।
आज होगा फैसला!
नवंबर में याचिताकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने महिला की मेडिकल जांच के लिए पांच डाक्टरों की टीम गठित करने के आदेश दिए थे। इस टीम को जांच के दौरान ये पता लगाने को कहा गया था कि वो जांच करें कि महिला गर्भधारण के लिए फिट है या नहीं। इसके बाद जांच रिपोर्ट के साथ मामले की सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की अगली तारीख दी गई थी। हाईकोर्ट में नेताजी सुभाषचंत्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टरों की टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इसके बाद अब देखना होगा कि अदालत महिला की याचिका पर क्या फैसला लेती है।
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