बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में 14 दिन बाद सुनवाई; 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 14 दिन बाद सुनवाई करेगा। बता दें, बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी, जिसमें राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया है।
नई दिल्ली (आरएनआई) शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और अन्य की याचिकाओं पर 24 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि मंगलवार को सूचीबद्ध याचिकाओं के समय पर दिन में कुछ अन्य मामलों की सुनवाई की वजह से कार्यवाही नहीं हो पाएगी। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
सीजेआई का कहना है कि हम 24 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करेंगे। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह याचिकाओं पर 10 सितंबर को सुनवाई करेगी और पक्षकारों को 16 अगस्त तक याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया था।
पीठ ने नोडल वकीलों (राज्य सरकार की तरफ से आस्था शर्मा, शालिनी कौल, पार्थ चटर्जी और शेखर कुमार) से जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में इकट्ठा करें। इन पीडीएफ दस्तावेजमें दोनों पक्षों की तरफ से जिन फैसलों का जिक्र किया गया है उनकी जानकारी होनी चाहिए।
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