बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने को तैयार ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल में करीब 26 हजार शिक्षकों की भर्ती को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने अवैध करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अदालत के फैसले को चुनौती दी जाएगी।
कोलकाता (आरएनआई) कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2016 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से हुई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इस मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि हाईकोर्ट का आदेश अवैध है और इस फैसले को चुनौती दी जाएगी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 के शिक्षक भर्ती मामले में ममता बनर्जी सरकार को झटका दिया है। अदालत ने इस मामले में एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को रद्द करते हुए शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के करीब 26 हजार शिक्षकों की नौकरियों पर संकट मंडरा गया है। अदालत ने शिक्षकों को चार सप्ताह के भीतर सैलरी लौटाने का आदेश दिया है। 2016 में शुरू हुई इस भर्ती के दौरान पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी थे। भर्ती को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में गड़बड़ी की शिकायतें भी दाखिल हुईं थीं।
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