बंगाल भर्ती घोटालों में ईडी ने 600 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की, तीन अलग-अलग मामलों में की कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में तीन अलग-अलग शिक्षक और कर्मचारी भर्ती घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 609 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच की है। इन घोटालों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी), सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला और प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला शामिल हैं।

नई दिल्ली (आरएनआई) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में तीन अलग-अलग शिक्षक और कर्मचारी भर्ती घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 609 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने बुधवार को बताया कि स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित मामले में 56.50 करोड़ रुपये मूल्य के भूखंड, वाणिज्यिक स्थान, फ्लैट और विला जब्त किए गए हैं। ये संपत्तियां मुख्य बिचौलिए प्रसन्न कुमार रॉय और उनके सहयोगियों की कंपनियों और एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी) के नाम पर हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने के चलते 3 अप्रैल को पूरे पैनल को रद्द कर दिया था। इसके बाद राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के कुल 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरी चली गई थी। इस मामले में ईडी ने पहले रॉय और उनके मुख्य एजेंट चंदन मंडल के नाम पर 163.66 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी। एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
पश्चिम बंगाल के कक्षा 9 से 12 तक के लिए सहायक शिक्षक भर्ती के अन्य मामले में ईडी ने करीब 238.78 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। इसी तरह, तीसरा मामला प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है, जहां एजेंसी ने 151 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इस प्रकार, भर्ती घोटाले के मामलों में ईडी कोलकाता कार्यालय द्वारा अटैच की गई कुल संपत्ति 609.9 करोड़ रुपये है।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X
What's Your Reaction?






