फूड प्वाइजनिंग की शिकायत के बाद मेयोनीज उत्पादन-बिक्री पर रोक, कई मामले आने पर कांग्रेस सरकार सख्त
तेलंगाना में कच्चे अंडों से बने मेयोनीज के उत्पादन और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई है। सरकार को फूड प्वाइजनिंग के कई मामलों में मेयोनीज के संदिग्ध कारण होने की शिकायत मिली है। शिकायत मिलने के बाद राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
हैदराबाद (आरएनआई) तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को कच्चे अंडों से बने मेयोनीज के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला फूड प्वाइजनिंग के कई मामलों में मेयोनीज के संदिग्ध कारण होने की शिकायतों के बाद लिया गया है।
राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है, 'प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान टिप्पणियों और जनता से प्राप्त शिकायतों के अनुसार, कच्चे अंडे से बने मेयोनीज को पिछले कुछ महीनों में कई घटनाओं में फूड प्वाइजनिंग का कारण माना गया है।
मेयोनीज एक गाढ़ा और क्रीमी सॉस है जो अंडे की जर्दी को तेल के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें अक्सर सिरका या नींबू का रस मिलाया जाता है। यह सैंडविच, सलाद, ऐपेटाइजर, स्नैक्स, शावरमा और विभिन्न व्यंजनों में एक साइड डिश या ड्रेसिंग के रूप में उपयोग किया जाता है।
हैदराबाद में कथित तौर पर मोमोज खाने से एक महिला की मौत और 40 से अधिक लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले में बुधवार को छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, पीड़ितों के परिवार के सदस्यों की शिकायतों के बाद, गैर इरादतन हत्या और बीएनएस अधिनियम की अन्य संबंधित धाराओं के तहत दो मामले दर्ज किए गए। जांच के दौरान छह लोगों को गिरफ्तार किया गया।
\27 अक्तूबर को सड़क किनारे खड़े ठेले से मोमोज खाने से कथित तौर पर एक 31 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। 20 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस के अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर सड़क किनारे ठेलों पर छह लोगों द्वारा तैयार किया गया नाश्ता खाने के बाद 20 लोगों के बीमार पड़ने के बाद पहले मामला दर्ज किया गया था।
\ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) की एक विज्ञप्ति में पहले कहा गया था कि निगम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पुलिस की मदद से सड़क विक्रेताओं का पता लगाया और पाया कि प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। अधिकारियों ने खाद्य नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेज दिया है और विक्रेता के व्यवसाय संचालन को रोकने के आदेश जारी किए गए।
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