फिलहाल विदेश नहीं जाएंगीं इंद्राणी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI अदालत के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक

इंद्राणी मुखर्जी, शीना बोरा हत्याकांड मामले में प्रमुख आरोपी हैं और इसे लेकर अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है। जांच एजेंसी के वकील श्रीराम शिरसाट ने कहा कि आरोपी को विदेश जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।

Jul 23, 2024 - 17:11
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फिलहाल विदेश नहीं जाएंगीं इंद्राणी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI अदालत के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक

मुंबई (आरएनआई) शीना बोरा हत्याकांड मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विशेष अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को यूरोप की यात्रा का आदेश दिया था। मुखर्जी पर वर्ष 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप था। न्यायमूर्ति एस वी कोटवाल की एकल पीठ ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। 29 जुलाई को याचिका पर न्यायमूर्ति एस सी चंडाक की नियमित अदालत में सुनवाई होनी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति चंडाक मौजूद नहीं थे।

सीबीआई ने अपनी याचिका में न्यायमूर्ति कोटवाल के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इसके जवाब में न्यायाधीश कोटवाल ने कहा कि अच्छा रहेगा कि याचिका पर सुनवाई नियमित पीठ के समक्ष हो। अदालत ने कहा, ‘तब तक विशेष अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जाती है।’ आपको बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। आपको बता दें कि 19 जुलाई को सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी ने को दस दिन के लिए यूरोप जाने की अनुमति दी थी। जांच एजेंसी के वकील श्रीराम शिरसाट ने मंगलवार को अदालत को बताया कि इंद्राणी मुखर्जी, शीना बोरा हत्याकांड मामले में प्रमुख आरोपी हैं और इसे लेकर अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है। शिरसाट ने आगे कहा कि आरोपी को विदेश जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। इस बीच इँद्राणी के वकील रंजीत सांगले ने अदालत को बताया कि वे अभी विदेश की यात्रा नहीं कर सकतीं क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं है।  

इसके बाद विशेष अदालत ने कहा कि जब भी इंद्राणी को विदेश यात्रा की अनुमति दी जाएगी तो, इस दौरान कुछ शर्तें भी रखीं जाएंगीं। अदालत ने कहा कि यात्रा के दौरान इंद्राणी मुखर्जी को भारतीय दूतावास के संपर्क में रहना होगा और उपस्थिति प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। इसके अलावा अदालत ने इंद्राणी को सुरक्षा जमा राशि के रूप में दो लाख रुपये देने होंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2015 के अगस्त महीने में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2022 के मई महीने में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इंद्राणी जेल से बाहर आईं।

सीबीआई के मुताबिक शीना बोरा (24) की अप्रैल 2012 में हत्या कर दी गई थी। आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, उनके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने चलती कार में कथित रूप से गला घोंटकर शीना को मार डाला था। हत्या के बाद शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में कथित तौर पर जला दिया गया था। बोरा पिछले रिश्ते से पीटर मुखर्जी की बेटी थी। श्यामवर राय को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 2015 में कथित हत्या का मामला सामने आया था। कथित तौर पर साजिश का हिस्सा होने के मामले में इंद्राणी मुखर्जी के पति और पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया था। उन्हें फरवरी 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जबकि इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मई 2022 में राहत मिली थी। 

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