फतेहगढ़ थाना क्षेत्र से नाबालिक बालिका का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार
गुना (आरएनआई) एसडीओपी विवेक अष्ठाना के पर्यवेक्षण में जिले के फतेहगढ़ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक जयनारायण शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र से दिनांक 21 जनवरी 2025 को 13 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी के घर पर किसी को बिना कुछ बताये कहीं चले जाने पर बालिका की मां की ओर से उसके गुम होने संबंधी रिपोर्ट दिनांक 23 जनवरी 2025 को फतेहगढ़ थाने पर दर्ज कराई गई थी, जिस पर से अपराध क्रमांक 18/25 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर फतेहगढ़ थाना पुलिस द्वारा अपह्त बालिका की सघनता से तलाश की गई और दिनांक 24 जनवरी 2025 को अपहृता को दस्तयाब कर लिया गया । दस्तयाबी पर पीडित बालिका द्वारा अपने कथनों में गोलू आदिवासी निवासी ग्राम बालापुरा राजस्थान द्वारा उसका अपहरण कर लेकर जाना एवं उसके साथ गलत कई बार काम करना बताये जाने पर प्रकरण में आरोपी गोलू आदिवासी के विरुद्ध धारा 64(2)(m), 65(1), 351(3), 127(3) बीएनएस एवं 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट इजाफा की जाकर फतेहगढ़ थाना पुलिस द्वारा प्रकरण के आरोपियों की सघनता से तलाश की गई और दिनांक 26 जनवरी 2025 को आरोपी गोलू उर्फ गोकुल पुत्र बद्री आदिवासी उम्र 24 साल निवासी ग्राम वालापुरा थाना नहारगढ़ जिला बांरा, राजस्थान को गिरफ्तार लिया एवं जिसे दिनांक 27 जनवरी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है ।
फतेहगढ़ थाना पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक जयनारायण शर्मा, सउनि जशरथ दिवाकर, प्रधान आरक्षक इंदल सिंह धाकड़, आरक्षक सुनील असैया, आरक्षक योगेज जाट, आरक्षक कुलदीप धाकड़, आरक्षक दिव्यांस भार्गव, आरक्षक बृजेन्द्र कुशवाह, आरक्षक बृजमोहन आदिवासी एवं सायबर सेल से आरक्षक कुलदीप भदौरिया की विशेष भूमिका रही है।
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