प्लीबारगेनिग बिषय पर जिला कारागार में हुआ शिबिर का आयोजन
प्लीबारगेनिग बिषय पर जिला कारागार में हुआ शिबिर का आयोजन
हरदोई (आरएनआई)पर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई सुधाकर दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई राज कुमार सिंह के सरंक्षण एवं अनुमति से एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान में आज जिला कारागार हरदोई का निरीक्षण व प्ली-बारगेनिंग विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन करते हुए असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल पवन गुप्ता ने बताया कि प्ली-बारगेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे 07 वर्ष से कम सजा वाले मुकदमो में वादी और अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष आमने-सामने बैठाकर उनके मध्य समझौता कराया जाता है। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद मिश्रा ने बताया कि इसमे अभियुक्त को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना होता है और न्यायालय वादी और अभियुक्त को बैठक उनके मध्य समझौता करते हैं इसमें अभियुक्त की सजा को 1/4 तक काम किया जा सकता है या न्यायालय यदि चाहे तो कारागार में बिताई हुई अवधि पर या प्रोबेशन पर भी अभियुक्त को छोड़ सकता है। अपर जिला जज द्वारा बैरक में बन्दियों से उनकी समस्याओं बारे में जानकारी प्राप्त की तथा बताया कि ऐसे बंदी जिनकी जमानत हो गई है जमानतदार दाखिल नहीं कर पा रहे हैं वह बंदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दे सकते है उनकी रिहाई हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आवश्यक कार्यवाही करेगा ।अपर जिला जज द्वारा जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया कि बंदियों की समस्यायों के समाधान के लिए लीगल एड डिफेन्स काउंसिल से निःशुल्क विधिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेषित करें तथा जिन बंदियो की न्यायालय से जमानत हो गई है परन्तु जमानतदार न होने के कारण कारागार में निरुद्ध है उनकी रिहाई हेतु आवश्यक पैरवी करें।इस अवसर जेलर संजय कुमार सिंह, डिप्टी जेलर ओमकार पाण्डेय, अलका, लीगल एड डिफेंस काउंसिल से विनोद मिश्रा, देवेंद्र कुमार सिंह,पवन गुप्ता, अनुभव वर्मा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी आदि उपस्थित रहे।
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