प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.वि. आदिवासी चक्क मुरादपुर विकास खण्ड बमोरी को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित

गुना (आरएनआई) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रा.शि., शा.प्रा.वि. आदिवासी चक्क मुरादपुर वि.ख. बमोरी जिला गुना नीलम सहरिया द्वारा विद्यालय में शराब के सेवन करने संबंधी मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित करने संबंधी आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेश अनुसार विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आया कि प्रा.शि., शा.प्रा.वि. आदिवासी चक्क मुरादपुर वि.ख. बमोरी जिला गुना नीलम सिंह सहरिया के द्वारा विद्यालय में शराब का सेवन किया जाता है। प्रकरण की जांच कार्यालयीन पत्र द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वि.ख. बमोरी एवं खण्ड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र बमोरी से कराई गई। जांचकर्ता अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में प्रा.शि., शा.प्रा.वि. श्री सहरिया के द्वारा विद्यालय में शराब पीने की पुष्टि संबंधी अभिमत दिया गया।
प्रा.शि., शा.प्रा.वि. आदिवासी चक्क मुरादपुर वि.ख. बमोरी जिला गुना श्री सहरिया का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने के फलस्वरूप विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वि.ख. बमोरी एवं खण्ड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र बमोरी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री नीलम सहरिया, प्राथमिक शिक्षक को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित श्री सहरिया का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि.ख. गुना जिला गुना रहेगा तथा संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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