होटल मालिक / प्रबंधकों को होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की देनी होगी प्रतिदिन सूचना
गुना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा जा चुकी हैं। विधानसभा के आम निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य हेतु काफी संख्या में जिले में व्यक्ति भी आते हैं। बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके कारण जिले की लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता हैं ।
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी, द्वारा अधिनियम 1867 की धारा-8 के अन्तर्गत आदेश जारी कर गुना जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों/ प्रबंधकों को आदेशित किया गया हैं, कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास प्रतिदिन सांयकाल 05.00 बजे तक भेजना अनिवार्य होगी। जारी आदेश दिनांक 09 अक्टूबर 2023 से आगामी 60 दिवस तक लागू रहेगा।
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