प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार किये गये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिक खारिज कर दी।
जबलपुर (मप्र), 12 जनवरी 2023, (आरएनआई)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार किये गये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिक खारिज कर दी।
पटेरिया ने पिछले वर्ष 11 दिसंबर को विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कथित तौर पर लोगों से ‘‘संविधान और अल्पसंख्यकों, दलितों एवं आदिवासियों का भविष्य बचाने’’ की खातिर प्रधानमंत्री मोदी की ‘‘हत्या’’ करने के लिए तत्पर रहने को कहा था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था।
न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की पीठ ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था।
अदालत ने पटेरिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘‘जननेता से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदों पर आसीन नेताओं के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे।’’
पटेरिया को 13 दिसंबर, 2022 को प्रदेश के दमोह जिले के हटा कस्बे स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
पन्ना जिले के पवई की एक अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नेता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर 12 दिसंबर को सामने आए एक वीडियो में पटेरिया को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘‘मोदी चुनाव खत्म कर देंगे। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर (लोगों को) बांट देंगे। दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या का मतलब है, हराने का काम करो।’’
पटेरिया का यह कथित वीडियो मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के पवई स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का है और लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री संजय कुमार खरे की शिकायत पर मध्यप्रदेश पुलिस ने पन्ना जिले के पवई थाने में 12 दिसंबर को पटरिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 504, 505 (1-बी), 505 (1-सी), 506, 153-बी (1सी), 115 एवं 117 के तहत मामला दर्ज किया।
प्राथमिकी के अनुसार, पटेरिया 11 दिसंबर को दोपहर में लोक निर्माण विभाग के पवई स्थित विश्राम गृह में अल्प प्रवास के नाम पर ‘जबरन घुसे’ और विश्राम गृह की चारदीवारी के अंदर मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पटेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी की ‘हत्या की बात की।’
मध्यप्रदेश कांग्रेस ने भी पटेरिया की इस टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक बताया था।
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