पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने 1000 लोगों से ली थी घूस, शिक्षक भर्ती घोटाले में 40 पेज का आरोप पत्र दाखिल
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। सीबीआई के अनुसार पार्थ ने अपने करीबियों के साथ मिलकर 1,000 से अधिक नौकरी चाहने वालों से घूस ली थी।
कोलकाता (आरएनआई) पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। पार्थ ने अपने करीबियों के साथ मिलकर 1,000 से अधिक नौकरी चाहने वालों से घूस ली थी। एजेंसी ने शुक्रवार को पार्थ और दो अन्य आरोपियों अयान शील, संतु गांगुली के खिलाफ बैंकशाल कोर्ट में 40 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया।
आरोप पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई सबूत मिले हैं। पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में दो साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में सशर्त जमानत मिल चुकी है लेकिन जमानत अभी तक लागू नहीं की गई है।
इसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पार्थ चटर्जी सहित 54 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया जारी है। पार्थ ने ईडी के मामले से जमानत की मांग की थी। जो लोग जमानत देने की अर्जी पहले देंगे, उनके खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई पहले की जाएगी। अब तक कुल 11 लोग ईडी के मामले से जमानत की मांग के लिए अदालत में अर्जी दे चुके हैं।
जुलाई 2022 में ईडी ने तलाशी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के दो फ्लैट से 50 करोड़ रुपये, सोने के आभूषण व विदेशी मुद्रा जब्त की थी। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि एक और मुख्य आरोपी सुजयकृष्ण भद्र के साथ पार्थ चटर्जी, प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष व टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य, पूर्व टीएमसी नेता शांतनु बंद्योपाध्याय और कुंतल घोष के लेनदेन के सुबूत मिले हैं।
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