पुलिस मुठभेड़ व आम्र्स एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनायी 5 वर्ष के कारावास की सजा
हाथरस-8 नवंबर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना हाथरस जंक्शन के पुलिस मुठभेड, आम्र्स एक्ट व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 5 वर्ष कठोर कारावास व 23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत मुकददमा अन्तर्गत धारा 307 भादवि(पु.मु.) व धारा 3, 25 आम्र्स एक्ट एवं धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम भीमा पहलवान पुत्र भूदेव सिंह निवासी पैंतखेडा थाना खन्दौली आगरा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगो की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गम्भीर अपराधों पर कठोरता से नियत्रंण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई।
प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1 द्वारा उक्त अभियोगों से सम्बन्धित अभियुक्त भीमा पहलवान पुत्र भूदेव सिंह को धारा 307 (पु.मु.) भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व धारा 3, 25 आम्र्स एक्ट में 2 वर्ष का कठोर कारावास व 3 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
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