पुलिस एवं आबकारी टीम से मारपीट करने वाले पिता-पुत्र, सास-बहु सहित 08 को सजा

Dec 2, 2023 - 16:33
Dec 2, 2023 - 16:33
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पुलिस एवं आबकारी टीम से मारपीट करने वाले पिता-पुत्र, सास-बहु सहित 08 को सजा

गुना, (आरएनआई) जिले के आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2007 में हुए पुलिस बल और आबकारी टीम के साथ मारपीट के मामले में न्यायालय ने एक ही परिवार के महिला-पुरुष सहित आठ आरोपियों को सजा सुनाई।

एडीपीओ से प्राप्त जानकारी अनुसार, घटना 24/5/17 को फरियादी आबकारी अधिकारी महेश गौड़ ने थाना आरोन में इस आशय की रिपोर्ट की, कि वह सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर आबकारी बृत राघौगढ़ में पदस्थ है।

सीएम हेल्पलाइन की जांच करने हेतु मय हमराह आरक्षक सतीश ,आरक्षक वैजन्ती खरे, सैनिक मोहन सिंह रघुवंशी, चालक दीपक ओझा एवं पुलिस चौकी पनवाड़ी से एसआई जगदीश जाटव, एएसआई आर.सी. साक्य, आरक्षक भप्पूलाल के साथ कच्ची शराब पकड़ने के लिए ग्राम पिपरिया जागीर सुक्का बंजारा के घर जीप से पहुंचे तो सुक्का बंजारा उसके लड़के उदा बंजारा, लाऊ बंजारा,बबलू बंजारा लाठी लेकर आए, कुछ देर बाद चारों की औरतें भी आ गई सभी ने घर के दालान में रखी कच्ची शराब की केन तथा कच्ची गली महुआ की शराब की केन को उठाने नहीं दिया।

उन्हें गालियां देकर उनके सामने आ गए, रास्ता रोक दिया और उनके साथ धक्का मुक्की कर उनसे झूम गए। झूमा - झटकी कर उनके शासकीय कार्य में बाधा कारित की एवं बोले आइंदा आए तो जान से खत्म कर देंगे।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 290/17 धारा 353, 332, 294, 506, 34 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।पुलिस थाना आरोन द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

 न्यायालय आरोन में विचारण के दौरान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरोन प्रदीप कुमार मिश्रा ने गवाह, सबूत व विधिक दलीलों से सभी आरोपीगण के अपराध को साबित किया जिससे सहमत होकर न्यायालय आरोन द्वारा समस्त 08 आरोपीगण को दोषी पाकर, आरोपी सुक्का उर्फ सुखलाल पुत्र मन्ना बंजारा, लाऊ पुत्र सुखलाल बंजारा, बल्लू उर्फ बलबीर पुत्र सुखलाल बंजारा, उधा पुत्र सुखलाल बंजारा,  धनियाबाई पत्नी सुखलाल बंजारा,  मीरा पत्नी लाऊ बंजारा,  नन्नी पत्नी बलबीर बंजारा एवं संता पत्नी उधा बंजारा ग्राम पिपरिया जागीर को एक-एक वर्ष व छः-छः माह के सश्रम कारावास के दण्ड से तथा सभी आरोपीगण को कुल 1200- 1200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

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