न्यूजक्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने पीठ से कहा कि वे जेल में बंद हैं। इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए।

Oct 19, 2023 - 12:30
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न्यूजक्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

नई दिल्ली (आरएनआई) यूएपीए के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर की तारीख तय की। 

पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने पीठ से कहा कि वे जेल में बंद हैं। इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। इस पर न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 अक्तूबर तक जवाब मांगा। इससे पहले, शीर्ष अदालत 16 अक्तूबर को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई थी। 

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों को ही दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 

न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जिसके ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। स्पेशल सेल से पहले ईडी भी छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग हुई थी। जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया था कि साल 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस को भी चीन से बहुत सारा पैसा मिला। इतना ही नहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ मिले थे। यह पैसा कुछ जर्नलिस्ट में शेयर हुआ था।

इस मीडिया पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई होईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को एक आदेश पारित कर कहा था कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह भी कहा कि जांच अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस सौरभ बेनराजी की बेंच ने मामले में पुरकायस्थ से जवाब मांगा था। ईओडब्ल्यू की एफआईआर के मुताबिक, आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

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