'न्यायाधीशों से जहां भी संभव हो, ऑनलाइन सुनवाई की इजाजत देने को कहा', दिल्ली में प्रदूषण पर सीजेआई खन्ना
एससीबीए अध्यक्ष ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि प्रदूषण नियंत्रण से बाहर हो रहा है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ‘हाइब्रिड’ सुनवाई यानी ऑननाइन और ऑफलाइन, दोनों ही माध्यम से सुनवाई जारी है और वकील ऑनलाइन सुनवाई का विकल्प चुन सकते हैं।
नई दिल्ली (आरएनआई) देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कुछ वरिष्ठ वकीलों के उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें अदालतों के पूरी तरह से वर्चुअल कामकाज की अनुमति देने को कहा गया था। सीजेआई ने वकीलों से कहा कि अदालतें हाइब्रिड मोड में काम करती हैं और वे सुनवाई के लिए वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का विकल्प चुन सकते हैं।
दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर सीजेआई ने कहा कि न्यायाधीशों से कहा जा रहा है कि जहां भी संभव हो, वर्चुअल सुनवाई करें। वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की ओर यह अनुरोध किया गया था।
एससीबीए अध्यक्ष ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि प्रदूषण नियंत्रण से बाहर हो रहा है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ‘हाइब्रिड’ सुनवाई यानी ऑननाइन और ऑफलाइन, दोनों ही माध्यम से सुनवाई जारी है और वकील ऑनलाइन सुनवाई का विकल्प चुन सकते हैं।
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