निठारी कांड का आरोपी मोनिंदर पंढेर लुक्सर जेल से हुआ रिहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी नरसंहार में सीबीआई कोर्ट से फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को दोषमुक्त करार दिया था।
नोएडा, (आरएनआई) निठारी कांड का आरोपी मोनिंदर पंढेर लुक्सर जेल से रिहा हुआ। निठारी में डी5 नंबर की पंढेर की कोठी के पास पुलिस तैनात किया गया है। इसी साल जून में उसे गाजियाबाद की डासना जेल से लुक्सर लाया गया था। बीमार होने के चलते उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी नरसंहार में सीबीआई कोर्ट से फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को दोषमुक्त करार दिया था। कोर्ट ने कहा, पुलिस दोनों के खिलाफ आरोपी साबित करने में विफल रही। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने जांच पर नाखुशी जताते हुए कहा, जांच बेहद खराब थी सबूत जुटाने की मौलिक प्रक्रिया का पूरी तरह उल्लंघन किया गया। जांच एजेंसियों की नाकामी जनता के विश्वास से धोखाधड़ी है।
जांच एजेंसियों ने अंग व्यापार के गंभीर पहलुओं की जांच किए बिना एक गरीब नौकर को खलनायक की तरह पेश कर उसे फंसाने का आसान तरीका चुना। ऐसी गंभीर चूक के कारण मिलीभगत सहित कई तरह के निष्कर्ष संभव हैं।
आरोपी अपीलकर्ताओं की निचली अदालत से स्पष्ट रूप से निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिला। सीबीआई की विशेष अदालत ने 13 फरवरी 2009 को दोनों को दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानकर फांसी की सजा सुनाई थी। पंढेर और कोली पर 18 मासूमों और एक महिला से दुष्कर्म व हत्या का आरोप था। इस मामले अदालत में पहला केस 8 फरवरी, 2005 को दर्ज किया गया था।
एक नजर में निठारी कांड
नोएडा के सेक्टर-31 स्थित निठारी गांव निवासियों के बच्चे वर्ष 2004 से लापता हो रहे थे। परिजन थाना सेक्टर-20 पुलिस से लेकर बड़े पुलिस अधिकारियों तक लगातार गुहार लगा रहे थे। मगर पुलिस गुमशुदगी दर्ज करने के बजाय पीड़ितों को भगा देती थी। गायब होने वालों में अधिकतर लड़कियां थीं। इस बीच पायल नाम की युवती भी निठारी की पानी की टंकी के पास से लापता हो गई।
उसके पिता सेक्टर-19 निवासी नंदलाल ने सेक्टर-31 स्थित डी-5 नंबर की कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर पर बेटी के अपहरण का शक जाहिर करते हुए पुलिस से शिकायत की। पंढेर जेसीबी के बड़े डिस्ट्रीब्यूर थे। पुलिस ने नंदलाल को ही बेटी से देह व्यापार करने का आरोप लगाते हुए भगा दिया। नंदलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश देकर सीओ स्तर के अधिकारी को कोर्ट में बुलाया। उसी साल 15 दिसंबर को अधिकारियों ने मोनिंदर और सुरेंद्र कोली से पूछताछ की। रात में ही उन्हें छोड़ दिया गया।
हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट में पंढेर और कोली को क्लीन चिट देने का प्रयास करते हुए नंदलाल को ही आरोपी बनाने का प्रयास किया गया। हाईकोर्ट ने एक बार फिर नंदलाल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और पुलिस को प्रगति आख्या देने के लिए कहा।
पुलिस ने निठारी में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले से बच्चों और महिलाओं के दर्जनों कंकाल बरामद किए गए थे। पुलिस ने मोनिंदर सिंह और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को आरोपी बनाया था। पुलिस की विवेचना के बीच ही मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने दोनों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के कुल 16 मामले दर्ज किए थे।
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