नानाखेड़ी मंडी गेट से हनुमान चौराहा एवं हनुमान चौराहा से पंचमुखी मंदिर तक भारी माल वाहनो की रहेगी नो एंट्री
गुना कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर घोषित किया नो एंट्री क्षेत्र
गुना (आरएनआई) पुलिस द्वारा शहर में सरल एवं सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु अधीनस्थों को निरंतर निर्देशित किया जा रहा है । लेकिन शहर में भारी माल वाहनों के प्रवेश से शहर की यातायात व्यवस्था में होने वाले अवरोध को दृष्टिगत रखकर पुलिस अधीक्षक गुना ने कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर शहर की नानाखेड़ी मण्डी गेट से हनुमान चैराहा एवं हनुमान चौराहा से पंचमुखी हनुमान मंदिर तक भारी माल वाहनों (ट्रक, ट्रॉली, हाईवा, डंपर इत्यादि) का प्रवेश प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 तक प्रतिबंधित किये जाने एवं इस प्रतिबंधित समय में भी इन वाहनों गंतव्य तक पहुंचने के लिए सुबह 11:00 से दोपहर 01:00 बजे तक निकलने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया था।
गुना कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रस्ताव से सहमत होकर म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के अन्तर्गत गुना नगरीय क्षेत्र में नानाखेड़ी मण्डीगेट से हनुमान चैराहा होते हुये पंचमुखी हनुमान मंदिर तक प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 तक भारी माल वाहनों के लिये प्रतिबंधित (नो एंट्री) क्षेत्र घोषित किया गया है । साथ ही इस प्रतिबंधित समय में भी माल वहानों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक भारी निकलने की अनुमति भी दी गई है । उक्त आदेश दिनांक 24 फरवरी तक यथा प्रभावशील रहेगा।
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