नवीन आपराधिक अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु पुलिस तैयार

गुना पुलिस द्वारा रैली, जन संवाद के माध्‍यम से नये कानून का लोगों के बीच किया जा रहा प्रचार-प्रसार

Jun 29, 2024 - 21:00
Jun 29, 2024 - 21:01
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नवीन आपराधिक अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु पुलिस तैयार

गुना (आरएनआई) केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में लागू तीन नये कानून भारतीय न्‍याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (S) एवं भारतीय साक्ष्‍य संहिता (BSA) आगामी दिनांक 01 जुलाई 2024 से अस्तित्‍व में आ जाएंगे । 01 जूलाई से देश में नये कानून के प्रभावी होते ही हत्‍या, दुष्‍कर्म, अपहरण, चोरी-लूट-डकैती, धोखाधड़ी आदि गंभीर बारदातों समेत अन्‍य सभी बारदातों के लिये नवीन धाराओं के तहत मुकदमा कायम किये जावेंगे। 

उदाहरण के लिये आईपीसी में हत्‍या के लिये अभी तक धारा 302 लगाई जाती थी अब हत्‍या के लिये BNS 2023 की धारा 103(1) का इस्‍तेमाल किया जावेगा। इसी तरह गैर इरादतन हत्‍या के लिये 105, 106 लगेगी, पहले इनके लिये क्रमश: 304, 304ए लगाई जाती थी। छेड़छाड़ में अब 354, 354ए, सी, डी की जगह BNS धारा 74, 75, 76, 78 लगाई जावेगी। इसी प्रकार बलात्‍कार के अलग-अलग प्रकृति के मामलों में 64, 64(2), 65(1), 65(2), 70(1), 70(2) लगेगी। अपहरण के मामलों में 363, 366 की बजाय अब धारा 137(2) व धारा 87 के तहत कार्यवाही होगी। आत्‍महत्‍या के लिये उकसाने पर 306 की जगह पर BNS 106 लगेगी। धोखाधड़ी सहित अन्‍य गंभीर वित्‍तीय धोखाधड़ी के लिये 420, 467, 468 के स्‍थान पर क्रमश: 318, 338, 336(3) लगेगी। 

इसी तरह सामान्‍य मारपीट से लेकर गंभीर मारपीट, साक्ष्‍य मिटाने की कोशिश, बलवा आदि समेत अन्‍य सभी बारदातों से जुड़ी विभिन्‍न धाराएं नये कानून में बदल जाएंगी, यही स्थिति सीआरपीसी की धाराओं के लिये रहेगी, इसमें भी धाराओं के नंबर बदले गये हैं। साथ ही अब धाराओं के आगे IPC/CRPC के स्‍थान पर BNS/BNSS लिखा जावेगा।
 

जिले में नवीन आपराधिक कानून के क्रियान्‍वयन हेतु जिले के समस्‍त पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को विगत् दो माह से प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही नवीन आपराधिक कानून का लोगों के बीच प्रचार-प्रसार हेतु जिले के सभी थानों पर नये कानून से संबंधित पोस्‍टर्स चस्‍पा किये गये हैं एवं मीडिया सोशल मीडिया, रेडियो एफएम के माध्‍यम से भी लोगों को नवीन कानून के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा पुलिस द्वारा विभिन्‍न स्‍कूल, कॉलेज सहित अन्‍य सार्वजनिक व भीड़भाड़ वाली जगहों पर रैली, आमसभा आदि के माध्‍यम से लोगों से जन संवाद कर नवीन अपराधिक अधिनियम के संबंध में जागरूक किया जा रहा है।


 नवीन आपराधिक अधिनियम के लागू करने का एक कारण यह है कि औपनिवेशि‍क युग के कानून ब्रिटिस हितों की रक्षा के लिये बनाये गये थे, तत्‍समय इन्‍हें बनाने में भारतीयों से परामर्श नहीं किया गया था तथा इनमें ब्रिटिश केंद्रित शब्‍दावली और रूपरेखाएं अंतर्निहित थीं।
 पुराने आपराधिक अधिनियम दंड पर आधारित थे जबकि नवीन अपराधिक अधिनियम न्याय पर आ‍धारित बनाए गये हैं। इसका उद्देश्य यह है कि पीड़ित को समय पर न्याय मिले।


 भारतीय दंड संहिता की तुलना में नवीन भारतीय न्याय संहिता में कई धाराएं जोड़ी भी गई हैं एवं कुछ धाराओं को हटाया भी गया है । इसमें कई अपराधों में कारावास की अवधि के साथ ही जुर्माना भी बड़ाया गया है । इस कानून में नई बात यह है कि इसमें सामुदायिक सेवा को भी जोड़ा गया है । साथ ही महिला एवं नाबालिगों से संबंधित अपराधों में पहले की अपेक्षा और अधिक कठोरता लाई गई है । नये कानून में गवाहों की सुरक्षा एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जोड़ा गया है । नए युग में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है इससे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात होती है । नये कानून में ऑडियो, वीडियो, विजुअल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को किस तरह से प्रस्तुत करना है, इसको भी बताया गया है । नये कानून में एफआईआर दर्ज कराये जाने हेतु थाना क्षेत्राधिकार की वाध्‍यता को


समाप्‍त किया गया है, अब किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी । नवीन कानून ऐसी न्‍याय प्रणाली है, जो पूरी तरह से स्‍वदेशी होकर यह भारत द्वारा, भारत के लिये और भारतीय संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के अनुसार संचालित होगी । इसका मुख्‍य लक्ष्‍य ऐसी आपराधिक न्‍याय प्रणाली बनाना है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ कानून व्‍यवस्‍था को भी मजबूती देती है, जिससे सभी के लिये सुलभ एवं त्‍वरित न्‍याय सुनिश्चित हो । यह सुधार भारत में एक निष्‍पक्ष, आधुनिक व न्‍यायपूर्ण ढांचे की दिशा में एक महत्‍वूपर्ण कदम है ।

गुना पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा के निर्देशानुसार लोगों के बीच नवीन आपराधिक कानून 2023 के प्रचार-प्रसार हेतु आज अपरान्‍ह जिला मुख्‍यालय पर अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक श्री मानसिंह ठाकुर के नेतृत्‍व में गुना पुलिस द्वारा केंट क्षेत्र के मुख्‍य मर्गों पर एक रैली निकाली गई, जिसमें नवीन आपराधिक कानून से संबंधित विभिन्‍न जानकारियों के बैनर, पोस्‍टर्स, तख्तियों आदि एवं पीए सिस्‍टम के माध्‍यम से नागरिकों के बीच नवीन आपराधिक कानून का प्रचार-प्रसार किया गया । इस दौरान नागरिकों को नवीन आपराधिक कानून से संबंधित विभिन्‍न जानकारियों के पेम्‍पलेट भी बितरित किये गये । 

इस अवसर पर अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक मानसिंह ठाकुर, रक्षित निरीक्षक श्रीमति पूजा उपाध्‍याय, केंट थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप राजौरिया, निरीक्षक फिरदोस तवस्‍सुम, सूबेदार मोनिका जैन आदि सहित कई अधिकारी, कर्मचारी रैली में शामिल रहे ।

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