नये कानून बीएनएस के तहत जिले के फतेहगढ़ थाने पर दर्ज हुई पहली एफआईआर

Jul 1, 2024 - 17:44
Jul 1, 2024 - 17:45
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नये कानून बीएनएस के तहत जिले के फतेहगढ़ थाने पर दर्ज हुई पहली एफआईआर

गुना (आरएनआई) नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 आज दिनांक 01 जुलाई से देशभर में लागू हो गया है, जिसके तहत तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) अस्तित्व में आ गये हैं । भारतीय न्याय संहिता के तहत गुना जिले में पहली एफआईआर जिले के फतेहगढ़ थाने पर दर्ज की गई है। जो कि फरियादी विट्ठल सहरिया निवासी ग्राम रबड़ी थाना फतेहगढ़ की ओर से अपने साथ आज हुई मारपीट की घटना को लेकर दर्ज कराई गई है । जिसकी रिपोर्ट पर से आरोपी महेश सहरिया निवासी ग्राम रबड़ी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296, 351(2) के तहत अप.क्र. 168/24 कायम किया गया है ।

नवीन कानूनों के प्रति आमजन में जागरूकता हेतु जिले में थाना  स्‍तर पर आयोजित की गई कार्यशालाएं। 

कार्यक्रमों में जन संवाद कर लोगों को नये कानून के संबंध में विस्‍तारपूर्वक दीं जानकारियां नवीन आपराधिक अधिनियम के प्रचार-प्रसार एवं इसके प्रति जन जागरूकता हेतु आज दिनांक 01 जुलाई को जिले में थाना स्‍तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं । जिनमें पुलिस अधिकारियों एवं विधि विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित जनसमूह से जन संवाद करते हुए नवीन आपराधिक अधिनियम के संबंध में बारीकी से जानकारियां दी गई एवं इस दौरान नये कानून को लेकर जन सामान्‍य के प्रश्‍नों के विस्‍तार से जबाव देकर समझाया गया ।

गुना पुलिस अधीक्षक श्री संजीव कुमार सिंहा शहर कोतवाली एवं केंट थाने पर आयोजित कार्यशालओं में शामिल हुए एवं जन सामान्‍य से जन संवाद कर नवीन आपराधिक अधिनियम के संबंध में विस्‍तृत से जानकारियां दीं गईं । साथ ही इस दौरान एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किये गये । अंत में राष्‍ट्रगान के साथ कार्यकमों का समापन हुआ ।

 इन अवसरों पर क्षेत्रीय महिलाएं, युवा, छात्र-छात्राएं, शिक्षण संस्‍थाओं के अध्‍यापकगण, बरिष्‍ठ नागरिकगण, सेवानिवृत्‍त अधिकारी/कर्मचारी, स्‍व सहायता समूहों के सदस्‍यगण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, शांति समति के सदस्‍यगण, प्रबुद्धजन, जन प्रतिनिधिगण, अधिवक्‍तागण, पत्रकारगण, वि‍भिन्‍न न्‍यायालयों से एडीपीओ साहिबान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे ।

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