ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें: दिल्ली की अदालत ने यूट्यूबर को भेजा समन, 6 अगस्त को सुनवाई
भाजपा नेता सुरेश नखुआ द्वारा यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि का मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी को समन जारी किया। साकेत कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।
नई दिल्ली (आरएनआई) अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। राठी ने कथित तौर पर उन्हें "हिंसक और अपमानजनक" ट्रोल कहा था। साकेत कोर्ट के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने अंतरिम राहत के लिए नखुआ की याचिका पर राठी को नोटिस भी जारी किया और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
नखुआ की ओर से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा पेश हुए। राठी ने 7 जुलाई 2024 को अपने यूट्यूब चैनल पर माई रिप्लाई टू गोडी यू ट्यूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया था। भाजपा की मुंबई इकाई के प्रवक्ता नखुआ ने आरोप लगाया था कि राठी ने उन्हें 'हिंसक और अपमानजनक ट्रोल' का हिस्सा बताया, लेकिन आरोप बिना किसी 'तर्क या कारण' के हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 19 जुलाई को राठी को समन जारी किया। इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने की। भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने ध्रुव राठी को झूठा बताते हुए आरोप लगाया है कि राठी ने उन्हें 'हिंसक और गाली देने वाला ट्रोल' बताया। उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया।
ध्रुव राठी मशहूर यूट्यूबर हैं। यूट्यूब पर उनके 23 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। ध्रुव राठी सोशल, पॉलिटिकल और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं। वह अक्सर अपनी इन्हीं वीडियोज को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनके वीडियो काफी वायरल होते हैं। कुछ लोग उनपर एकतरफा वीडियो बनाने का भी आरोप लगाते हैं।
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