दो व्यक्तियों से 12 क्विंटल चावल जप्त

गुना (आरएनआई) कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के द्वारा शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृणीकरण एवं जनोन्मुखी बनाने हेतु एवं जमाखोरों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दो व्यक्तियों से 12 क्विंटल चावल जप्त किया गया।
29 अप्रैल 2025 को पुराना गल्ला मण्डी स्थित जगदीश पुत्र मानसिंह साहू की दुकान का निरीक्षण करने पर उसमें 22 प्लास्टिक की बोरियों में 11 क्विटल चावल संग्रहित होना पाया गया। उक्त चावल के जगदीश साहू द्वारा बिल, बीजक निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये तथा चावल प्रथम दृष्टया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होने के कारण जप्त किया गया। प्रकरण सार्वनिक वितरण प्रणाली 2015 के तहत दर्ज किया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियत 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।
इसी क्रम में 28 अप्रैल 2025 को अर्जुन कुशवाह पुत्र किशोरीलाल कुशवाह के द्वारा नीचला बाजार शीतला माता मंदिर के पास अवैध रूप से प्लास्टिक के दो कट्टों में चावल संग्रहित करने पर इसके बिल, बीजक प्रस्तुत नहीं किए।
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