दो महीने तक हर रविवार थाने में हाजिरी देंगे अल्लू अर्जुन, जानिए किन शर्तों पर मिली नियमित जमानत
फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत से संबंधित मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन रविवार को हैदराबाद पुलिस के सामने पेश हुए। जानें उनकी जमानत की शर्तें।
नई दिल्ली (आरएनआई) अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी फिल्म पुष्पा 2 के दौरान हुए हादसे को लेकर लगातार पुलिस स्टेशन और अदालत के चक्कर काट रहे हैं। इसी बीच इस मामले से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है।
इस मामले में पहले अल्लू को शहर की एक अदालत ने 3 जनवरी को नियमित जमानत दे दी थी। अदालत के निर्देशों के अनुसार, अभिनेता को हर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना होता है। दो महीने या फिर आरोप पत्र दाखिल होने तक ऐसा चलता रहेगा।
इसके अलावा अदालत ने पुष्पा स्टार को निर्देश दिए हैं कि वह अदालत को पूर्व सूचना दिए बिना अपना आवासीय पता ना बदलें और उन्हें पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। इस मामला के सुलझने तक ये सभी शर्तें लागू रहेंगी।
इस हादसे के बाद, अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। मृत महिला के परिवार की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे। मामले के सिलसिले में अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उन्हें 14 दिसंबर को अंतरिम जमानत दे दी थी, जो 10 जनवरी को समाप्त हो रही है।
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