देखो ये है कर उगाही का आदेश ग्राम प्रधान के द्वारा पुलिस से मिलकर होती है
ग्रामीण करते है कर उगाही की शिकायत लगाई जाती हैं आख्या।
मथुरा, (आरएनआई) जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा एक आदेश जारी किया था जिस आदेश की संख्या 4059/प/सात/जी सी-1/2023 को दिनांक 11जनवरी दो हजार तेईस को हुआ जिसमें जिला अधिकारी के द्वारा स्वच्छता कर वसूल करने के निर्देश दिए गए बताए गए हैं और तीन श्रेणी में सर्वे कराकर की जाए ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली दुकान होटल रेस्टोरेंट ईट भट्टा फैक्ट्री ढकेल लकड़ी की दुकान आदि हैं जबकि ग्राम प्रधान के द्वारा पुलिस से मिलकर की जाती है उगाही क्षेत्र के निवासियों द्वारा जब शिकायत की जाती है तो उस शिकायत पर आख्या भी लगा दी जाती है आख्या में लिखा जाता है
थाना क्षेत्र में कोई उगाही नहीं हो रही है इसका तो एक ही मतलब है पुलिस चाहे जिस से भी उगाही करा सकती हैं क्योंकि क्षेत्र की ज्यादातर शिकायतें पुलिस के पास ही आती हैं ऐसा ही एक मामला सुरीर विजऊ ग्राम पंचायत का सामने आया है ग्राम पंचायत के रहने वाले अवधेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश और कांति कुमार पुत्र नंदलाल के द्वारा आरोप लगाया गया कि सुरीर पेठ में प्रधान पति पीतम सिंह उर्फ शेरा ,संदीप सिंह,और महमूद, के साथ पांच छह आदि लोगों के द्वारा ग्राम प्रधान सुरीर विजऊ की रसीद काट कर जबरन पैसे वसूल करते हैं यह वसूली फड लगाकर मिर्च मसाले एवं कपडे व प्लास्टिक के समान बेचने वह अन्य दुकानदारों से वसूल करते हैं जबकि उक्त आदेश में यह स्पष्ट लिखा है कि स्वच्छता कर जो भी आएगा वह ग्राम पंचायत के खाते में जमा होगा फिर खर्च किया जाएगा ग्रामीणों के द्वारा सूचना का अधिकार 2005 के तहत उक्त स्वच्छता कर की जानकारी लेनी चाहिए परंतु अभी तक उक्त आरटीआई में कोई भी जानकारी ब्लॉक के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई इसी से ऐसा प्रतीत होता है की कोई तो गड़बड़ झाला है अब आगे देखना होगा कि जिला प्रशासन उक्त सुरीर विजऊ ग्राम पंचायत की पेठ से जबरन वसूली कर को कब तक समाप्त कर पाएगा।
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