दुष्कर्म कर वीडियो बनाने वाले 02 आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
गुना। करीब डेढ़ महीने पूर्व आरोपी महेंद्र बंजारा पीड़िता के पिता एवं पीड़िता को मजदूरी के लिए धपरियाई ले गया था ग्राम धपरियाई में मजदूरी का काम खत्म होने के बाद पीड़िता के पिता और पीड़िता घर वापस आए थे तब पीड़िता ने उसकी मां को रो-रोकर बताया था कि आरोपी महेंद्र एवं लाखन ने बारी बारी से बुरा काम किया था एवं महेंद्र ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया था और दोनों ने धमकी दी थी कि यदि परिवार वालों को यह बात बताई तो जान से खत्म कर देंगे। तत्पश्चात फरियादी ने आरोपी महेंद्र एवं लाखन के विरुद्ध थाना जामनेर में रिपोर्ट दर्ज करवाई तथा थाना जामनेर ने धारा 376 डी भादवि, 5/6 पॉक्सो एवम 67,67a आईटी एक्ट आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जहां न्यायालय में सभी साक्षीगण पक्षद्रोही रहे तथा डीएनए रिपोर्ट भी नेगेटिव रही। अभियोजन की ओर से पैरवी कर्ता अभियोजन अधिकारी राजेश सिंह आर्य के द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए लिखित विधिक तर्कों के आधार पर एवम संपूर्ण विचारण के उपरांत न्यायालय ने आरोपी महेंद्र बंजारा पिता मोहन सिंह एवम आरोपी लाखन बंजारा पिता रोडेलाल को दोषी ठहराते हुए दोनो को आजीवन कारावास एवम 101500-101500/रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
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