दुष्कर्म आरोपी को कोर्ट ने सुनायी 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
हाथरस-14 अक्टूबर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली सदर के दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गई है।
उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई 2019 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली सदर पर सूचना दी थी कि उनकी पुत्री को अभियुक्त फरमान बहला फुसला कर भगा ले गया है। इस सम्बन्ध में कोतवाली सदर पर धारा 363, 366 भादवि. बनाम फरमान पुत्र चमन खां निवासी कांशीराम कालोनी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
महिला सम्बन्धी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/पोक्सो अधिनियम, कक्ष सं. दृ 1 द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त फरमान को धारा 376 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि. में 2 वर्ष कठोर कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि. में 5 वर्ष कठोर कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
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