दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने दी जमानत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी लंबी हिरासत और त्वरित सुनवाई के अधिकार को देखते हुए 50,000 रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत मंजूर की। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
नई दिल्ली (आरएनआई) दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काट चुके हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी मंजूर की जाती है, उन्हें 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरना होगा।
जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की लंबी हिरासत का हवाला दिया और मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी संदर्भ दिया, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। लेकिन अदालत ने कहा कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है।
सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का जोश हाई हो गया है। AAP नेता मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'सत्यमेव जयते, देश का संविधान जिंदाबाद, तानाशाह की तानाशाही एक बार फिर तमाचा, झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय जेल में रखा, चार बार उनके घर पर रेड की, कुछ मिला नहीं फिर भी PMLA का झूठा केस बनाकर जेल में डालकर रखा। देश की न्यायपालिका को सच और न्याय का साथ देने के लिए धन्यवाद।'
जैन को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।
जैन को 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है।
कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है
कोर्ट ने दो टूक कहा कि सत्येंद्र जैन न ही मामले से संबंधित किसी गवाह से मिलेंगे।
कोर्ट ने कहा, वही किसी साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, और न ही देश से बाहर यात्रा करेंगे।
इससे पहले उन्हें पिछले साल मई में स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत दी गई थी। तब वह 10 महीने तक बेल पर रहे थे। इस साल सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था। इसके बाद उन्होंने 18 मार्च को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उधर आज ईडी ने सत्येंद्र जैन के जमानत का विरोध किया था। लेकिन, कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं। ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा। वहीं, कोर्ट की ओर से जमानत मिलने के बाद अदालत परिसर में मौजूद जैन की पत्नी रो पड़ीं। जैन के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को अब हिरासत में रखने का औचित्य नहीं है। उससे किसी भी प्रकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
सत्येंद्र जैन को ऐसे वक्त में जमानत मिली है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में सत्येंद्र जैन के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को प्रचार में नई गति मिलेगी। इससे पहले, दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। अब सत्येंद्र जैन को मिली जमानत के बाद आम आदमी पार्टी में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है।
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