तमिलनाडु का वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार, अपील के लिए जमानत मिली
तमिलनाडु में विल्लुपुरम की एक अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी राजेश दास को एक महिला अधीनस्थ अधिकारी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
विल्लुपुरम (तमिलनाडु), 16 जून 2023, (आरएनआई)। तमिलनाडु में विल्लुपुरम की एक अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी राजेश दास को एक महिला अधीनस्थ अधिकारी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने दास को तीन साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 20,500 रुपये का जुर्माना लगाया।
मामले की जांच तमिलनाडु पुलिस की अपराध जांच शाखा (सीआईडी) ने की थी और जांच एजेंसी ने चेंगलपट्टू के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) कन्नन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था, जिन्होंने दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए चेन्नई जाते समय महिला को कथित तौर पर रोका था।
सीजेएम ने कन्नन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया।
हालांकि, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी और अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है।
दास पर महिला पुलिस अधीक्षक ने 2021 की शुरुआत में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जब वह विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) पद पर कार्यरत थे।
इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने राजेश दास को पदावनत करते हुए निलंबित कर दिया था।
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