ट्रंप को अदालत ने दी बड़ी राहत, गोपनीय दस्तावेज मामले पर रोक लगाने की अपील की स्वीकार

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त डिस्ट्रिक्ट जज एलीन कैनन ने जुलाई में ही इस मामले को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इस मामले के विशेष वकील जैक स्मिथ की गलत तरीके से नियुक्ति की गई है।

Nov 15, 2024 - 08:15
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ट्रंप को अदालत ने दी बड़ी राहत, गोपनीय दस्तावेज मामले पर रोक लगाने की अपील की स्वीकार

वॉशिंगटन (आरएनआई) अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने गुरुवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे गोपनीय दस्तावेज के मामले पर रोक लगाने की मंजूरी दे दी। साल 2020 में चुनाव हारने के बाद व्हाइट हाउस छोड़ते हुए ट्रंप पर गोपनीय दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त डिस्ट्रिक्ट जज एलीन कैनन ने जुलाई में ही इस मामले को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इस मामले के विशेष वकील जैक स्मिथ की गलत तरीके से नियुक्ति की गई है। 

इस पर जैक स्मिथ ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील्स में याचिका दायर की, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद अब स्मिथ ने कार्यवाही को रोकने की अपील की। संघीय न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह स्मिथ द्वारा 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने की साजिश रचने के लिए ट्रम्प के खिलाफ मामले को रोकने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी न्याय विभाग की मौजूदा राष्ट्रपति पर मुकदमा न चलाने की लंबे समय से नीति चली आ रही है। ट्रम्प पर संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने और एक आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने की साजिश रचने का आरोप था।

डोनाल्ड ट्रम्प पर 'राष्ट्रीय रक्षा जानकारी को जानबूझकर अपने पास रखने' के 31 मामले चल रहे थे, जिनमें से प्रत्येक के लिए 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। उन पर न्याय में बाधा डालने और झूठे बयान देने की साजिश रचने के भी आरोप भी लगे। उन्हें मई में न्यूयॉर्क में 2016 के चुनाव की पूर्व संध्या पर पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को कथित 2006 के यौन संबंध का खुलासा करने से रोकने के लिए पैसे देने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में दोषी भी ठहराया गया था। इस मामले में 19 नवंबर को सजा का एलान हो सकता है। 

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