ज्ञानवापी के सील वजूखाना की 20 जनवरी को होगी सफाई
ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाना की सफाई पर गुरुवार को फैसला आ गया है। वजूखाने की सफाई 20 जनवरी को होगी। इस सिलसिले में जिला प्रशासन ने गुरुवार को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों की बैठक बुलाई थी।
वाराणसी (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित सील वजूखाना की सफाई 20 जनवरी (शनिवार) को होगी। इसके लिए सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। यह निर्णय गुरुवार को जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में हिंदू पक्ष, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी और पुलिस अफसरों की बैठक में लिया गया।
श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दोनों पक्ष के दो-दो प्रतिनिधि सील वजूखाना की साफ सफाई के दौरान मौजूद रहेंगे। कोई भी प्रतिनिधि वजूखाना की जाली के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। सिर्फ सफाई कर्मी अंदर प्रवेश कर एहतियात बरतते हुए साफ-सफाई का काम करेंगे। साफ-सफाई के काम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और सील वजूखाना में किसी को भी अनिधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पीठ ने अपने आदेश में कहा कि टैंक की सफाई वाराणसी के जिला कलेक्टर की देखरेख में कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान सुनवाई में पेश हुईं। उन्होंने भी सरकार की तरफ से टैंक (वुजुखाने) की सफाई की मांग की थी। वहीं मस्जिद कमेटी की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने भी वाराणसी की ट्रायल कोर्ट में भी वुजुखाने की सफाई की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के वुजुखाना में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद वुजुखाने को सील करने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नमाज जारी रखने की छूट दी। बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर पुरातत्व विभाग को मस्जिद परिसर का सर्वे करने की मंजूरी दी थी। इसी सर्वे में मस्जिद परिसर के वुजुखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। हिंदू पक्ष ने इसके शिवलिंग होने का दावा किया था।
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