जेल में बंद इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिहाई की मांग की।
इमरान खान ने अपनी तीन साल की सजा को चुनौती देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील की और निचली अदालत के न्यायाधीश को पक्षपात करने वाला बताया।
इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद की एक निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद शनिवार को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन इमरान अब अपनी रिहाई को लेकर खूब हाथ-पैर मार रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को अपनी सजा को चुनौती देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील की और निचली अदालत के न्यायाधीश को पक्षपात करने वाला बताया, साथ ही कहा कि यह न्याय के चेहरे पर एक तमाचा है।
इमरान खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके भ्रष्टाचार के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा के खिलाफ अपील की है। यह अर्जी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान के वकील ख्वाजा हारिस और गौहर अली खान ने दायर की है। फैसले को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका में कहा गया कि तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है।
याचिकाकर्ता के वकीलों ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से केंद्रीय अपील पर फैसला आने तक सजा को निलंबित कर इमरान खान की रिहाई का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। इमरान खान की याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा दिया गया फैसला पक्षपातपूर्ण है और कानून की नजर में अमान्य है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का विरोध करने वालों सहित इमरान खान के 200 से अधिक समर्थकों को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिरफ्तार किया गया है। 70 वर्षीय इमरान खान को बीते शनिवार को उनके जमान पार्क निवास से गिरफ्तार किया गया था। पंजाब पुलिस के अनुसार, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से प्रांत के विभिन्न हिस्सों से 200 से अधिक पीटीआई पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।
इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें अदालत द्वारा रावलपिंडी की अदियाला जेल में भेजे जाने का निर्देश दिए जाने के बावजूद पंजाब प्रांत की अटक जेल में रखा गया है। इमरान खान के अटॉर्नी जनरल नईम हैदर पंजोठा ने यह दावा किया है कि खान बहुत बुरे हालातों में रह रहे हैं। उन्हें एक अंधेरे कमरे में रखा गया है, जहां खुले में शौचालय बना है। इसके अलावा दिन में मक्खियां मंडराती रहती हैं और रात में चीटियां आती हैं। किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, जैसे कि वह कोई आतंकवादी हैं।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले साल 21 अक्तूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में झूठे बयान और गलत चीजों की घोषणा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। तीन महीने में यह दूसरी बार है जब खान को गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान को नौ मई को इस्लामाबाद में अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था और सैन्य प्रतिष्ठ्रानों में आग लगा दी थी। वहीं अब इमरान खान पर देश भर में 140 से अधिक मामले हैं और उन पर आतंकवाद, हिंसा, ईशनिंदा, भ्रष्टाचार और हत्या जैसे आरोप हैं।
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