जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा के भारी वाहनों के नापतौल में गड़बड़ी पाए जाने के मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय ने संचालित करने वाली कंपनी इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड के संचालक
शिवपुरी (आरएनआई) जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा के भारी वाहनों के नापतौल में गड़बड़ी पाए जाने के मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय ने संचालित करने वाली कंपनी इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड के संचालक, सीईओ और एक कर्मचारी पर 30 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न भरने की पर अभियुक्तगण को 7-7 दिन का साधारण कारावास अलग से भुगतान किए जाने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, निरीक्षक आर.के.चतुर्वेदी की तरफ से पूरनखेड़ी टॉल प्लाजा ए.बी.रोड एन.एच-46 पर लगे इनमोशन व्हेब्रिज के वजन में अंतर आने के कारण संस्था के खिलाफ विधिक माप विज्ञानअधिनियम- 2009 के उल्लंघन के कारण अभियोजन प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
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