जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचा जांच दल
गुना (आरएनआई) कलेक्टर गुना द्वारा मंगलवार को जन सुनवाई में जिला शिक्षा अधिकारी की लापरवाही पर नाराज हो कर मौके पर ही उनके छे माह के कार्यकाल की जांच के दिए आदेश के क्रम में आज प्रातः एडीएम अखिलेश जैन और संयुक्त कलेक्टर गुना अपनी टीम के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और जांच प्रारंभ कर दी है ।
सूत्रों की माने तो एक बाबू द्वारा अधिकारियों को अपनी सीमित भूमिका बता कर एक जनशिक्षक जो की अधिकांश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अधिकारी के आसपास ही देखा जाता है कि संदिग्ध भूमिका बताई है ।
जांच के बिंदु तो और भी है
1- सीएम राइज स्कूल गुना में एक निलंबित खेल शिक्षक को नियम विरुद्ध उम्र अधिक होने पर भी बहाल कर पदस्थ किया।
2- जिले में पदस्थ 2001 के बाद तीन जीवित संतान वाले शिक्षकों की शिकायतों में बड़ी मात्रा में लेनदेन कर सभी शिकायतो को रफदफा कर दिया गया।
3-सीएम राइस स्कूल फतेहगढ़ के प्राचार्य पर न्यायालय में मामला दर्ज होने के बाबजूद भी प्राचार्य को हटाया नहीं बल्कि शिकायत कार्य पीढ़ित शिक्षक को ही श्रीमान द्वारा आरोन में प्रशासनिक स्थानांतरण कर दिया।
4 _अपने कार्यकाल के प्रारंभ में ही लैपटॉप खरीदी घोटाले की जांच सयुक्त कलेक्टर द्वारा की गई थी जिसमे दोषी पाया गया किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।
5 _वर्ष 2023 में भ्रष्टाचार करते हुए स्कूलों में रिक्त पद से अधिक कंप्यूटर ऑपरेटर रख लिए थे पद के अभाव में उनके वेतन नही मिल सकी संबंधित ऑपरेटरों द्वारा वेतन की मांग करने पर उनको सेवा से पृथक कर दिया गया ।
6_वर्तमान में भी अनेक शिक्षको के अटैचमेंट कर रखे हैं। विधि विभाग का काम आज भी एक सेवा निवृत शिक्षक से ही कराया जा रहा है ।
7_अपने कार्यकाल में श्रीमान लगभग 50 शिक्षको को निलंबित कर अपने मनचाही संस्थाओं में पदस्थ कर नियम विरुद्ध अघोषित स्थानांतरण कर चुके हैं।
8_ जिले के विकास खंडों में शासकीय राशि का भुगतान संबंधित शिक्षको के स्थान पर अपने परिजनों के खाते में भुगतान के दोषी पाए गए अधिकारियों एवम कर्मचारियों की एफआईआर भी नही की गई हैं।
9_एक शिक्षक के साथ मारपीट करने पर शिक्षक की शिकायत में कोई कार्यवाही नहीं करने से असंतुस्ट शिक्षक ने न्यायालय की शरण ली और कोर्ट द्वारा
विधि विरुद्ध पदस्थ प्रभारी प्राचार्य पर पदस्थ शिक्षक पर एफआईआर के आदेश दिए । विभाग ने दोषी क्यों नहीं माना
प्रभारी प्राचार्य पर धारा 201,323 ओर 427 के तहत अपराध को कोर्ट ने संज्ञान में लिया है ।
10_प्राथमिक विद्यालय गडरिया कोडर विकास खंड गुना में एक जनशिक्षक की पत्नी अतिथि शिक्षक को तत्कालीन कलेक्टर को ग्रामीण द्वारा डेढ़ वर्ष तक बिना काम के वेतन लेने की शिकायत पर भी कोई कार्यवाही नहीं किया जाना चर्चा का विषय रहा है।
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