जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 के तहत विभिन्न निषेधाज्ञा जारी की, यह आदेश 18 जून 2025 तक लागू रहेगा – जिला मजिस्ट्रेट

(सुरेश रहेजा,परवीन कुमार,चंद्र मोहन,साहिल रहेजा)

Apr 29, 2025 - 15:09
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जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 के तहत विभिन्न निषेधाज्ञा जारी की, यह आदेश 18 जून 2025 तक लागू रहेगा – जिला मजिस्ट्रेट

फरीदकोट (आरएनआई) जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट मैडम पूनमदीप कौर आईएएस। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिल में निषेधाज्ञा जारी की है। ये आदेश 18 जून, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

 लाउडस्पीकर लगाने पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट ने फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर लाउडस्पीकर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब इंस्ट्रूमेंट्स (नॉइज कंट्रोल) एक्ट, 1956 के तहत कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं चला सकता। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों व अवसरों पर प्रशासक पंजाब इंस्ट्रूमेंट्स (नॉइज कंट्रोल) एक्ट, 1956 में वर्णित शर्तों के साथ संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लाउडस्पीकरों का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में सांस्कृतिक, धार्मिक या उत्सव के आयोजनों के दौरान जनता द्वारा लाउडस्पीकरों का उपयोग किया जाता है। जिसके प्रयोग से सार्वजनिक शांति भंग होती है। इन सबको देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।

 अवैध कब्ज़ों पर प्रतिबंध 
इसके अलावा फरीदकोट जिले की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी सड़कों/मार्गों पर अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 भादंसं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 तम्बाकू बेचने पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट ने फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 100 मीटर की परिधि में तंबाकू रखने तथा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को इसकी बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। यह प्रतिबंध 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।

 साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी-पटरी वालों आदि के आगे या पीछे लाइट नहीं लगानी है, तथा रिफ्लेक्टर लगाने की भी अनुमति नहीं है
 इसी प्रकार, साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी-पटरी वाले तथा अन्य ऐसे वाहन जिनके आगे या पीछे लाल रिफ्लेक्टर या चमकदार टेप न लगा हो, उनका चलना प्रतिबंधित है।  जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इससे न केवल वित्तीय और मानवीय क्षति होती है, बल्कि कई बार आम जनता में अशांति और शांति भंग होने का भी खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए, आगे और पीछे लाल रिफ्लेक्टर, चश्मा या चमकदार टेप लगाए बिना इनका संचालन प्रतिबंधित होगा। यह प्रतिबंध 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।

 बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक तालाबों को भरने पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट ने फरीदकोट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक तालाबों को भरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक तालाबों को भरने का कार्य आम लोगों/पंचायतों द्वारा किया जाता है, जिससे गांवों में पानी का बहाव रुक जाता है, जिससे संघर्ष की आशंका बनी रहती है। जिसके कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति/पंचायत नीचे हस्ताक्षरकर्ता, संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट या संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से पूर्व स्वीकृति लिए बिना सार्वजनिक तालाबों को नहीं भरेगा। यह प्रतिबंध 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।

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