जिला आबकारी अधिकारी शाहजहांपुर में कैम्प
शाहजहांपुर। (आरएनआई) सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन ने बताया कि प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के अनुक्रम में एल्कोहॉलिक बेवरेजेज से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों (निर्माता/रिपकर/ वितरक / ट्रांसपोर्टर / थोक विक्रेता / फुटकर विक्रेता) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से अनुज्ञापन (लाइसेंस प्राप्त करने हेतु सहायक आयुक्त (खाद्य)-11 / अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 13.09.2023 को समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी शाहजहांपुर में कैम्प लगाया जा रहा है उक्त के सम्बन्ध में जिला आबकारी अधिकारी शाहजहांपुर के द्वारा सभी आबकारी से सम्बन्धित अनुज्ञापियों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
अतएव जिन एल्कोहॉलिक बेवरेजेज से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों (निर्माता/रिपेकर/वितरक / ट्रांसपोर्टर / थोक विक्रेता/ फुटकर विक्रेता) अनुज्ञापियों के द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग से अनुज्ञापन (खाद्य लाइसेंस नही लिया गया है वो उक्त नियत तिथि व समय पर उपस्थित होकर खाद्य अनुज्ञापन प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
अतः उक्त तिथि तक जिन अनुज्ञापियों द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग से खाद्य अनुज्ञापन (खाद्य लाइसेंस) प्राप्त नही किया जायेगा उन के विरूद्ध नियमनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके लिये वह स्वय उत्तरदायी होंगे।
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