जमीन बेचने के आरोपी सरपंच को पद से प्रथक किया, तत्कालीन सचिव पर हुई है निलंबन की कार्रवाई

Nov 14, 2024 - 16:43
Nov 14, 2024 - 16:44
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जमीन बेचने के आरोपी सरपंच को पद से प्रथक किया, तत्कालीन सचिव पर हुई है निलंबन की कार्रवाई

नीमच (आरएनआई) मध्य प्रदेश के नीमच जिले की ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोरका स्थित मुख्य मार्ग पर शासकीय जमीन को बेचने के आरोपी सरपंच नरेश पाटीदार के खिलाफ शासन ने कड़ा एक्शन लिया है, शासन के नियमों को आधार बनाकर जिला प्रशासन ने सरपंच को पद से प्रथक कर दिया है यानि उनकी सरपंची चली गई है।

जानकारी के मुताबिक नीमच जिले की जनपद पंचायत जावद की ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया के सरपंच नरेश पाटीदार को म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 अन्तर्गत सरपंच ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया के पद से पृथक किया गया है। सरपंच नरेश पाटीदार पर शासकीय भूमि को बेचने के आरोप रहे हैं। स मामले में जिला पंचायत सीईओ ने तत्कालीन सचिव श्यामसुख पाटीदार को पहले ही निलंबित कर दिया है।

सचिव और सरपंच के गरीबों के हक़ पर डाला डाका 
आपको बता दें ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोरका के मुख्य मार्ग से कुछ दूरी पर 17 हजार 100 स्क्वायर फीट पट्टे की जमीन को सरपंच नरेश पाटीदार ने बेच दिया, आरोप है कि सरपंच ने सचिव के साथ मिलकर  4800 स्क्वायर फीट के 2 पट्टे कुल 59600 स्क्वायर फीट एवं 1500 स्क्वायर फीट के 5 पट्टे 7500 स्क्वायर फीट कुल 17 हजार 100 स्क्वायर फीट जमीन को खुर्द बुर्द कर दिया, जबकि पंचायत के पंजी क्रमांक 61, 62, 63, 64, एवं 62/1 के संबंध में ग्राम पंचायत में कोई विधि संबद्ध दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है।

सरपंच ने सरकारी जमीन को किया था खुर्द बुर्द   
खास बात ये है कि 31 जुलाई 2023 को पंचायत जावद विधानसभा क्षेत्र के सभी सरपंच एवं सचिवों को आदेश जारी किया था कि सरपंच एवं सचिव को पट्टे व स्वामित्व व पर प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश नहीं है, अगर कोई जारी करता है तो नियम के विरुद्ध होकर दंडात्मक कार्रवाई झेलनी होगी, फिर भी अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए सरपंच नरेश पाटीदार ने शासकीय भूमि पर पट्टे जारी दिए।

मुख्यमंत्री से लेकर लोकायुक्त तक पहुंची थी शिकायत 
स्थानीय निवासी उमाशंकर पिता डमरलाल नागदा (ब्राह्मण) ने 26 मार्च 2023 को जवाद एसडीएम कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच, जिला पंचायत सीईओ नीमच को इस घोटाले की शिकायत की फिर 1 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेजी 21 मई 2024 को उमाशंकर एवं शोभा लाल धाकड़ ने उज्जैन स्थित लोकायुक्त कार्यालय पहुंचकर शिकायत की जिसके बाद 24 मई को लोकायुक्त ने इस मामले में नोटिस जारी किये।

शासन ने सरपंच को किया निलंबित 
इधर ये मामला एसडीएस कार्यालय ने मार्गदर्शन मांगने के लिए कलेक्टर कार्यालय भेजा गया, कलेक्टर ने जमीन को शून्य मानते हुए एसडीएम कार्यालय को इस टीप के साथ वापस कर दिया कि सरपंच अपर सचिव पर कार्रवाई का अधिकार जिला पंचायत सीईओ पर है, सीईओ ने तत्कालीन सचिव श्यामसुख पाटीदार को निलंबित कर दिया और अब सरपंच नरेश पाटीदार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पद से प्रथक कर दिया है।


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