जबलपुर में नाबालिग को नशीले पदार्थ बेचना प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया धारा 163 के तहत आदेश, उल्लंघन पर मिलेगी सजा
जबलपुर (आरएनआई) प्रदेश में नाबालिग बच्चे किसी न किसी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन कर अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें नाबालिग बच्चों को अगर कोई बोनफिक्स, सुलोचन, कोरेक्स और थिनर जैसे नशीले पदार्थों को बेचता हुआ मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सूचना मिल रही थी कि जिले में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। इसमें नाबालिग बच्चों द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर, वाहनों के पंचर में उपयोग होने वाला सॉल्यूशन क्रीम एवं थिनर जैसे उत्पादों का उपयोग नशे के रुप किया जा रहा है, नशे में लिप्त युवा पीढ़ी को यह समझ नहीं आता कि वे अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि नशीले पदार्थ इन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। नाबालिग को में नशे की आदत बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इससे वे टीबी और कैंसर जैसी घातक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। साथ ही मानसिक दुष्प्रभाव हो सकते है, और इसकी आदत को पूरा करने के लिए वे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं।
धारा 163 के तहत जारी हुआ आदेश
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा है कि नशे के रुप में नाबालिग बच्चों द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप, व्हाइटनर, बोन फिक्स, वाहनों के पंचर में उपयोग होने वाला सॉल्यूशन क्रीम एवं थिनर जैसे पदार्थों का उपयोग नशे में किया जा रहा है। जिस पर प्रतिबंध लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत में रखते हुए भारतीय, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर का प्रतिबंधात्मक आदेश
. जबलपुर जिले में कोई भी दुकानदार कॉरेक्स कफ सिरप रजिस्टर्ड डॉक्टर के नए प्रिस्क्रिप्शन के बिना दुकानदार नहीं बेचेगा।
. जिले में कोई भी दुकानदार नशीले पदार्थ नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा।
. जिले में कोई भी शॉपकीपर थिनर जैसी नशीली वस्तुओं का विक्रय नाबालिग बच्चों को नही करेगा।
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